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नानी व दोहिते की हत्या के पांच अाराेपियाें को आजीवन कारावास

एक वर्ष पहले
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दोहरे हत्याकांड के पांचों आरोपी सजा सुनाने के बाद पुलिस हिरासत में।

सुजानगढ़ | एडीजे काेर्ट ने सालासर थाना क्षेत्र के गांव स्यानण में वर्ष 2009 में नानी व उसके दोहिते की हत्या करने के पांच आरोपियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक डॉ. करणीदान चारण ने बताया 13 अगस्त 2009 की रात को ढाई बजे किसी ने सालासर थाने में सूचना दी थी कि स्यानण में गणपतराम जाट के घर झगड़ा हो रहा है। थाने के तत्कालीन एसएचओ करणसिंह मौके पर पहुंचे, जहां भगवानाराम जाट ने पुलिस को बताया कि झगड़े में मोहरीदेवी की मौत हो गई है, जबकि घायल जयपाल, राजकुमार व सरोज को इलाज के लिए सीकर ले गए हैं। इसमें जयपाल पुत्र बनाराम जाट (19) निवासी नौरंगसर की हालत गंभीर होने के कारण उसे जयपुर रैफर किया गया। 21 अगस्त 2009 को जयपाल ने भी एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। उनमें एक आरोपी विजय कुमार उर्फ प्रधान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य आरोपी हरिराम को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं विजयपाल पुत्र पूर्णाराम जाट निवासी स्यानण, सुरेंद्र पुत्र हरिराम जाट निवासी चेलासी सीकर, राजेंद्र उर्फ राजू पुत्र कानाराम जाट निवासी सूतोद सीकर, हरिराम पुत्र दूलाराम जाट निवासी चेलासी सीकर, गोवर्धन पुत्र रामेश्वर लाल नायक निवासी खारिया कनीराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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