बीएस-4 वाहनों पर भारी छूट, 12 दिन में जिले में 1425 वाहनों का रजिस्ट्रेशन
सुप्रीम काेर्ट के आदेश के तहत एक अप्रैल से देशभर में बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। इसके मद्देनजर वाहन डीलरों में मौजूदा बीएस-4 स्टाक को खत्म करने की हाेड़ है। निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए भारी छूट के साथ वाहन खरीदने का भी मौका है। फिलहाल स्कूटी पर 6500, मीडियम रेंज मोटरसाइकिल पर 10 हजार अौर हाई रेंज वेरिएंट पर 12000 तक की छूट के ऑफर दिए जा रहे हैं। कारों में 25 से 50 हजार रुपए तक की छूट के अाॅफर हैं। जिनमें एक्सेसरी में छूट, इंश्योरेंस में छूट व एक्स शोरूम प्राइस शामिल हैं। आउटलेट्स में कंपनियों ने पहले ही स्टाक इतना घटा दिया था कि कुछ कारों के वेरिएंट ही बिक्री के लिए बचे हैं। सबसे अधिक स्टाॅक टू व्हीलर का है जिसकी गिनती 500 से 600 के बीच है। परिवहन विभाग केअनुसार, 12 दिन में बीएस-4 श्रेणी के 16 अलग-अलग कैटेगिरी के 1425 वाहनों का पंजीयन परिवहन कार्यालय में हो चुका है। सबसे ज्यादा मोटर साइकिल स्कूटर 1021 इसके अलावा 163 कार, 65 थ्री व्हीलर, 62 माल वाहक, 6 स्कूल बस, 11 डंपर, 79 खेती ट्रैक्टर, 8 बस सहित अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
दावा-माइलेज बढ़ेगा, प्रदूषण कम होगा : दावा है कि बीएस-6 इंजन से लैस नई गाड़ियों का माइलेज भी बढ़ेगा। अब कोई भी वाहन कंपनी माइलेज का झूठा दावा भी नहीं कर सकेंगी। बीएस-6 इंजन से लैस गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा होगा। क्योंकि बीएस-6 के लिए नया इंजन और इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग बदलने से इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं बीएस-6 से गाड़ियों की इंजन की क्षमता बढ़ेगी जिससे उत्सर्जन कम होगा। जिसकी वजह से कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाएंगी। बीएस-6 गाडिय़ां 15 फीसदी तक महंगी होंगी। ऑटो एक्सपर्ट के अनुसार बीएस-6 गाड़ियों का इंजन कम प्रदूषण फैलाएगा। प्रदूषण फैलाने वाले पीएम-10 की मात्रा भी 0.05 से घटकर 0.01 रह जाएगी। जिससे वातावरण साफ रहेगा। बीएस-6 इंजन से लैस गाड़ियों से प्रदूषण का स्तर 75 फीसदी तक कम होगा।
बीएस-4 वाहनों से जुड़़े सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं
सवाल- मौजूदा बीएस-4 वाहन रोड से हटेंगे?
जवाब: नहीं। हर वाहन की कानूनी उम्र 15 साल है। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से आरसी रिन्यू नहीं की जाएगी।
सवाल- अभी 25 मार्च से पहले बीएस-4 की आरसी की अर्जी देने का अर्थ क्या है?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल के बाद केवल बीएस-6 वाहन की ही आरी बनेंगी। 25 मार्च तक नई आरसी की अर्जी लेने मतलब ये है कि जो बचे दिन होंगे, इनमें वो आरसी सरकार तैयार करनी है। इसी लिए 6 दिन का मार्जन सरकार ने अपने पास रखा है।
सवाल- अभी जो नए बीएस-4 वाहन खरीदे जाएंगे, कल को वो दूसरे नाम पर शिफ्ट
हो सकते हैं?
जवाब: जी हां। अभी जो नया बीएस-4 वाहन आप खरीदेंगे, उसे दूसरे को बेचना आपका हक है। वाहन की आरसी दूसरे के नाम शिफ्ट करने पर कोई रोक नहीं है।
सवाल- क्या बीएस-4 वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट भविष्य में जारी होगा?
जवाब: वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एवं फिटनेस सेंटर जारी करते रहेंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट देने में फिलहाल कानूनी प्रतिबंध नहीं है।
-जैसा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतीश फौजदार ने बताया।