पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश अनिल कौशिक ने 15 साल की किशोरी से ज्यादती के दोषी अर्जुनलाल पुत्र खेताराम बलाई को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि 2015 में किशोरी के पिता ने रानोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने रात को मोबाइल फोन किया। फोन बेटी ने उठाया तो उसने कहा कि बाइक दिखाने के लिए आया हूं। उसकी बेटी दरवाजे पर गई तो आरोपी उसे जबरन खेतों में ले गया। उसके साथ ज्यादती कर वापस बाइक लेकर भाग गया। लोक अभियोजक ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। 19 सबूत पेश किए।