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भू-राजस्व एवं अन्य मदों में वसूली के आदेश दिए
तहसीलदार ने उप तहसीलदार,
भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को भू राजस्व एवं अन्य मदों की शत प्रतिशत वसूली के आदेश जारी किए है।
तहसीलदार ने जारी आदेश में बताया कि आयमद भू राजस्व के उप मदों यथा ना शुल्क, जुर्माना, सरफेस रेंट धारा 91 जुर्माना एवं फसल नीलामी एवं फसल नीलामी आदि मदों की मांग की वसूली नगण्य रही है।मार्च माह के अंतिम 15 दिन शेष रहे है, इसलिए संबंधित पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक 20 मार्च तक समस्त मदों की शत प्रतिशत वसूली राजकोष में जमा कर इस कार्यालय को अवगत करावें। इन आदेशों
के चलते रोडा एक्ट के तहत बाकीदारों की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।
तहसील राजस्व लेखाकार सुरेश पटेल ने बताया कि बाकीदार वलदरा निवासी ओमसिंह उर्फ ओमकार दान चारण विक्रम सिंह पुत्र भंवरदान चारण भंवरदान पुत्र पाबूदान चारण एवं वराल निवासी शैतानसिंह पुत्र नाथूसिंह, पूरणसिंह पुत्र शैतानसिंह की बकाया राशि जमा नहीं कराने पर भू अभिलेख निरीक्षक पाड़ीव व सरतरा पटवारी ने मौके पर जाकर बाकीदार की अचल संपत्ति कुर्क कर अपने कब्जे में ली।