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साेसायटी परिसर खाली नहीं करने पर दुकान मालिक ने काेर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज कराया

एक वर्ष पहले
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शहर के अग्रवाल धर्मशाला के पास अादर्श क्रेडिट काे-अाॅपरेटिव काे मासिक किराए पर दी गई दुकान काे खाली करवाने एवं बकाया किराया िदलवाने काे लेकर साेसायटी व अन्य के िखलाफ दुकान मालिक ने काेर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया। दुकान मालिक रमेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल घांची ने बताया कि उसने अपनी दुकान गत 1 िसतंबर, 2016 काे 13500 रुपए प्रतिमाह के िहसाब से अादर्श क्रेडिट काे अाॅपरेटिव बैंक काे किराए पर दी थी। िजसका किराया अप्रैल 2019 तक साेसायटी द्वारा उनके खाते में जमा करवाया गया। लेकिन उसके बाद अाज िदन तक साेसायटी की अाेर से किराया राशि नहीं जमा करवाई गई ना ही िवद्युत व पानी के िबल भरे गए। घांची ने बताया कि उसका खाता साेसायटी मंे ही था, िजसमें 1 मार्च 19 तक 78 हजार 302 रुपए जमा थे। उसके बाद साेसायटी की अाेर से किराए के पैसे नहीं जमा करवाए गए। दुकान मालिक घांची की खाते व किराए सहित कुल राशि 2 लाख 21 हजार 747 रुपए बकाया चल रही है। बकाया राशि समय पर नहीं लाैटाने पर दुकान मालिक घांची ने अाठ माह पूर्व साेसायटी काे किराया परिसर खाली करने का कहा, लेकिन साेसायटी द्वारा ना ताे परिसर खाली िकया ना ही किराए की राशि अदा की गई। िजसके बाद दुकान मालिक ने काेर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया।

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