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हर साल 250 छात्र जुड़ते हैं वकालत से, अाजीवन सदस्यता के लिए 17, 500 की जगह एक लाख रुपए किया, अधिवक्ता हुए नाराज

एक वर्ष पहले
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बार काउंसिल अाॅफ राजस्थान के भेजे प्रस्तावाें के विपरीत अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1987 में विधानसभा में संशाेधन पारित करने पर बार एसाेसिएशन ने विराेध कर गुरुवार काे कार्य बहिष्कार किया। साथ ही अधिवक्ताअाें ने गुरुवार काे कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया अाैर एडीएम सिटी काे राज्यपाल के नाम ज्ञापन साैपा। संशाेधन में सबसे बड़ा बदलाव अाजीवन सदस्यता शुल्क पर हुअा है। जहां पहले 17500 रुपए शुल्क हुअा करता था, वह संशाेधन के तहत सीधा एक लाख रुपए कर दिया है। बार अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि हर साल उदयपुर में अाैसत 250 विधि छात्र रजिस्टर हाेते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हाेगी। इसके अलावा वकालतनामा शुल्क बढ़ाने सहित अन्य संशाेधन किए हैं। बार ने 2 दिन के हड़ताल की घोषणा की जाे शुक्रवार हाे भी रहेगी। चेतावनी दी है कि जब तक अधिनियम के संशोधन विधेयक 2020 में बार कौंसिल के प्रस्तावों के विपरीत किए गए संशोधनों को वापस नहीं लिया जाता हैं तो रणनीति बना बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सदस्यता के लिए एक लाख या साल मंे 800 रुपए : बार अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि मुख्य बात यह कि काॅलेज से निकलने वाला छात्र अगर अाजीवन सदस्यता लेना चाहेगा ताे वह एक लाख रुपए कहा से लाएगा। अगर हर साल सदस्यता शुल्क जमा कराएगा ताे उसमें भी बढ़ाेतरी कर दी। जहां पहले 400 रुपए सालाना थे, उसे भी 800 रुपए कर दिए। साथ ही जिस प्रकार दिल्ली अाैर यूपी सरकार ने अधिवक्ता काेष में राशि जमा कराई, वैसी राशि राज्य सरकार ने नहीं जमा कराई है।

काउंसिल ने अपने प्रस्ताव में यह दिया था : आजीवन सदस्यता 17500 से 30000 रुपए की जाए जाे 1 लाख रुपए की। 25 रुपए की जगह 50 रुपए का वेल फेयर टिकिट किया जाए जबकि अधीनस्थ अदालतों में 100 रुपए अाैर हाईकोर्ट के लिए 200 रुपए के टिकिट किए गए।

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