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एलपीजी सिलेंडरों का अवैध स्टॉक रखने वाले को अग्रिम जमानत नहीं

एक वर्ष पहले
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उदयपुर | एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण करने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दिया। प्रकरण के अनुसार प्रवर्तन अधिकारी प्रद्युम्नसिंह ने गत 25 फरवरी को अम्बामाता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 मार्च को पंचवटी निवासी आतिफ अहमद पुत्र अनीस अहमद के घर तलाशी ली थी। कवर्ड बरामदे में 23 एलपीजी सिलेंडर भरे मिले। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। आतिफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया था। पीठासीन अधिकारी रवींद्र कुमार माहेश्वरी ने इसे खारिज कर दिया।

चाकू से हमले का आरोपी हिरासत में : हाथीपोल क्षेत्र में स्वरूपसागर के पास देवाली निवासी खेमसिंह (55) पुत्र डालू सिंह पर चाकू से हमले के आरोपी महावतवाड़ी निवासी मोहम्मद सोहेल पुत्र मोहम्मद सोहेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खेमसिंह गन्ने के रस की रेहड़ी लगाता है। दोनों पक्षों के बीच हाथ ठेला लगाने को लेकर झगड़ा हो गया था।
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