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आज जमा कराएं अग्रिम टैक्स नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना, वाहन भी हो सकता है सीज
यह खबर बड़े वाहन स्वामियों के लिए बेहद जरूरी है। जिन संचालकों ने अभी तक अपने व्यावसायिक भारी वाहनो का वार्षिक कर जमा नही कराया है वे रविवार तक डीटीओ कार्यालय में अपना कर अवश्य जमा करा दे क्यो कि 15 मार्च के बाद उनके वाहनो को सीज करने के साथ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीटीओ कार्यालय राजकीय अवकाश रविवार के दिन भी खुला रहेगा। डीटीओ आदर्श राघव ने बताया कि राज्य सरकार ने वाहन मालिका की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब टैक्स जमा कराने की प्रणाली को और भी सरल बनाते हुए इसे सीधे ही वाहन पोर्टल से जोड़ दिया है। अब वाहन मालिक कर जमा कर सकता है। डीटीओ ने बताया कि अब स्वयं वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का कर जमा कर सकता है। वाहन स्वामी रविवार तक कार्यालय समय में टैक्स जमा करा सकते है। डीटीओ ने बताया कि देखने में आ रहा है कि अभी तक बड़ी संख्या में वाहन मालिक को कर जमा नहीं कराया है।
एक अप्रैल के बाद चलेगा विशेष अभियान
एक अप्रैल से बीएस 4 वाहन पर रोक लग जाने के बाद विशेष अभियान चलाकर जांच कराई जाएगी। बता दे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 1 अप्रैल से बीएस 4 वाहनो की बिक्री और निबंधन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए क्षेत्र के वाहन डील रो को निर्देश भी जारी कर दिए है। जारी निर्देश में बताया गया है कि बिक्री किए गए सभी बीएस 4 वाहनो का पंजीयन हर हाल में 31 मार्च तक करा लें। किसी भी परिस्थिति में बीएस 4 वाहनों का निबंधन 31 मार्च के बाद लंबित नही रहना चाहिए।
बीएस 4 वाहनों का 31 मार्च बाद नहीं होगा बेचान
डीटीओ आदर्श राघव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 31 मार्च के बाद प्रदूषण उत्सर्जन मानक बीएस 4 सीरिज के वाहनो का विक्रय व पंजीयन नही होगा। ऐसे वाहन स्वामी व वाहन विक्रेता जिनके पास बीएस 4 मानक वाहन है और पंजीकृत नही है, वे अंतिम तिथि से पहले वाहन का पंजीयन कराएं। इसके बाद कोई पंजीयन नही होगा। इसके अलावा ऐसे वाहन क्रेता जो अन्य जिलो अथवा राखज्यो से वाहन खरीद कर अथवा वाहन की टीआरसी, एनओसी आदि लेकर आए है और वाहन बीएस 4 है यह भी 31 मार्च से पूर्व अपने वाहन का पंजीयन संबंधी कार्य करावें।
अवकाश के दिन भी खुलेंगे काउंटर
डीटीओ आदर्श राघव ने बताया निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा नही होने की स्थिति में वाहनो को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इससे वाहन स्वामियों को अनावश्यक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यदि टैक्स निर्धारित तिथि 15 मार्च के बाद जमा होता है, तो कर नियम 32 के तहत डीटीओ जुर्माने के रूप में टैक्स के बराबर की राशि भी वसूल कर सकता है। विभाग द्वारा मार्च के महीने में कार्यालय को शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन भी खोला जाएगा।
कोटपूतली| राजस्व व टैक्स वसूली करता परिवहन विभाग का दस्ता।