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चेक बाउंस होने पर एक साल का कारावास

एक वर्ष पहले
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सांगोद| न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भूमि विकास बैंक के ऋणी सोसरबाई प|ी गोरधन मीणा निवासी गुड़ला को चेक बाउंस होने पर एक वर्ष के साधारण कारावास व आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

भूमि विकास बैंक के शाखा प्रबंधक धर्मवीर सिंह ने बताया कि शाखा के दोषी ऋणी सोसरबाई प|ी गोरधन मीणा के विरूद्ध बैंक ने न्यायालय में एनआई एक्ट के तहत चेक अनादरण का प्रकरण दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश योगेन्दचन्द्र यादव ने दिए गए निर्णय में अभियुक्त सोसरबाई को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

बैंक को बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में 95 हजार रुपए अदा करने और यह रकम नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। बैंक की ओर से पैरवी अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार गुप्ता ने की।
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