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खाद्य सुरक्षा का गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से वसूली

एक वर्ष पहले
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खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से अब 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा इस योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए गए थे।

एसडीएम रामसुख गुर्जर ने बताया कि उपखंड में योजना के तहत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों का सत्यापन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पात्रता सूची में सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों से वसूली की जाएगी। ऐसा कर्मचारी अपना नाम भी इस याेजना से कटवाएं।

एसडीएम ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा योजनांतर्गत ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी व अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो), परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लधु कृषक (सिंचित व असिंचित) निर्धारित सीमा से अधिक हो, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपए से अधिक हो, ऐसे परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में दो हजार वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायशी के लिए पक्का मकान, नगर निगम व नगरपरिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट, नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में पक्का आवासीय मकान हो वे अपात्रता, निष्कासन की श्रेणी में आते है।

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