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- Chomu News Rajasthan News The Housing Board Is Also Acting As A Private Limited Company
हाउसिंग बोर्ड भी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की तरह काम कर रहा है
भारतीय जनता पार्टी जयपुर जिला देहात (उत्तर) के जिलाध्यक्ष रामलाल शर्मा ने गुरूवार को विधानसभा में राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2020 पर बोलते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि जो अतिक्रमी है, उन अतिक्रमियों को सजा देने का काम करेंगे।
अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे, तो अतिक्रमण का स्वरूप क्या होगा, आप कौनसा अतिक्रमण मानेंगे। सरकार ने इस कानून में कहा कि सिर्फ सरकार के पास अपील कर सकता है। सरकार के पास क्या इतना समय है कि उन अपीलों का निस्तारण कर दे। कितना समय लगेगा। सरकार जल्दबाजी में यह कानून लेकर आ रही है। उन्होंंने कहा कि चौमू में वर्ष 1984 में हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 1984 से 2020 आ गया।
37 वर्ष तक हाउसिंग बोर्ड तय नहीं कर पाया कि हम वहां कालोनी डवलप करेंगे या नहीं। यह तय नहीं कर पाया कि हमें जमीन का कब्जा लेना है या नहीं लेना है। किसानों को 25 प्रतिशत विकसित भूमि देनी है या 15 प्रतिशत, यह भी तय नहीं कर पाया है। हाउसिंग बोर्ड की बहुत सी जमीनें है,
जो विवादों में पड़ी है। हाउसिंग बोर्ड के बने मकानों में कोई गुणवत्ता नहीं है। कोई भी इन मकानों में रहना नहीं चाहता। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें।