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- Fatehabad News Haryana News 10 Years Imprisonment For The Possession Of Drugs And Fined
नशीली दवाएं रखने के दोषी को 10 साल कैद व जुर्माना
एडीजे संदीप गर्ग की अदालत ने नशे की दवा रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महमड़ा निवासी राजबीर सिंह उर्फ राजू को रतिया पुलिस ने 11 अगस्त 2015 को निकुआना के नहर के पुल के पास एक प्लास्टिक के कट्टे सहित काबू किया था। कट्टे में 20 शीशी रेस्कॉफ सिरप, 250 नशीली गोलियां बरामद हुई थी।
पुलिस ने मौके पर रतिया के एसएमओ डॉ. वीके जैन को बुलाकर दवाओं की जांच करवाई तो यह प्रतिबंधित नशीली दवाएं थी और एनडीपीएस एक्ट के तहत आती हैं। आरोपी इसका कोई परमिट व लाइसेंस नहीं दिखा पाया।