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नियम 134ए में आवेदन करने वालों से 20 रुपए से अधिक नहीं ले पाएंगे सीसीएस

एक वर्ष पहले
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नियम 134ए के तहत फ्री दाखिले के लिए आवेदन करने वाले ईडब्ल्यूएस और बीपीएल परिवारों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि उन्हें आवेदन के लिए निजी कैफे संचालकों का रुख नहीं करना पड़ेगा, न ही फार्म भरने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभिभावकों को केवल 20 रुपए चार्ज के रूप में देने होंगे जबकि निजी कैफे संचालक आवेदन के नाम पर 50 से 100 रुपए तक लिए जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षा निदेशालय की अोर से सभी डीसी को पत्र भी जारी किया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रविंद्र राणा का कहना है कि अधिक परिवारों के आवेदन कराने के लिए निर्देश जारी हुए हैं। विभाग ने इसके लिए पत्र जारी किया है। जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

दरअसल शिक्षा विभाग ने नियम 134ए की प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन पोर्टल में दिक्कत आने की वजह से पांच मार्च तक बंद रहा।

15 से 20 मिनट में भरता है एक फार्म: एक फार्म में कई कॉलम भरने पड़ते हैं जिसमें करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ऐसे में मिनिमम चार्ज रखने से अभिभावकों को फायदा होगा। अभी तक अभिभावकों से 50 से 100 रुपए प्रति फार्म लिए जा रहे हैं। 20 मार्च तक अभिभावक फार्म ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इसके बाद 27 मार्च को योग्य फार्म के लिए बीईओ व बीईईओ कार्यालय में लिस्ट लगाई जाएगी। 12 अप्रैल को पहला ड्रा निकाला जाएगा जबकि 20 से 28 अप्रैल तक पहले ड्रॉ के दाखिले किए जाएंगे जिसके बाद रिक्त सीटों का दूसरा ड्रा निकाला जाएगा।

ये भी दिए पत्र में निर्देश: पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि ईडब्ल्यूएस और बीपीएल परिवारों के बच्चों को 134ए में दाखिला दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया कराई जा सके। विभाग ने निर्देशों में ये भी कहा है कि इसके लिए संघ के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए।
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