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भाभी की हत्या करने के दोषी देवर को उम्रकैद

एक वर्ष पहले
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{वर्ष 2018 में भाभी की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला

वर्ष 2018 में भाभी की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दोषी देवर लिजवाना कलां गांव के सुरेंद्र को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 10 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) में चले अभियोग के अनुसार जाटु लुहारी के श्योपाल ने जुलाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी लड़की मनीषा की शादी वर्ष 2003 में लिजवाना कलां गांव के बिजेंद्र के साथ की थी।

जनवरी 2018 में उसकी बेटी की ननद बिना किसी को बताए घर से चली गई थी, जो करीब 10 दिन बाद वापस आई। इस मामले में बिजेंद्र और देवर सुरेंद्र उसकी बेटी को ही दोषी मानते थे। इसको लेकर वह मनीषा को तंग करने लगे। 7 अप्रैल 2018 को पति, देवर और सास ने मनीषा के साथ मारपीट की। मारपीट की सूचना मिलने पर वह भी आ गए। उसी दिन सुरेंद्र ने मनीषा को कमरे में बंद कर दिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। मनीषा की आवाज सुनने के बाद वह मौके पर पहुंचे और बीचबचाव किया। उसके बाद मनीषा को सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जुलाना पुलिस ने इस मामले की लिजवाना कलां गांव के बिजेंद्र, सुरेंद्र और महिला केसर के खिलाफ हत्या करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने मृतका के देवर सुरेंद्र को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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