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जंगली जानवरों के नुकसान करने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा

एक वर्ष पहले
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राजधानी हरियाणा | सरकार ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान, आवासों को क्षतिग्रस्त करना, व्यक्ति के मारे जाने, घायल करने, मवेशियों को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा निर्धारित किया है। शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बंसल ने बताया कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अब जहां जंगली जानवरों द्वारा फसलों का 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान किया जाएगा उसमें कृषि-बागबानी और वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिए बरसात पर आधारित फसलों के नुकसान पर 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर व सिंचाई पर आधारित फसलों के नुकसान पर 13500 रुपए प्रति हेक्टेयर, बारहमासी फसलों के नुकसान पर 18 हजार रुपए प्रति एकड़, रेशम के कीड़ों के पालन में 4800 रुपए प्रति एकड़, इरी मलबेरी और टसर के लिए तो मूगा के लिए 6000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। जंगली जानवरों द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त करने वाले आवास के लिए 95100 रुपए, मैदानी क्षेत्र 101900 रुपए प्रति घर, 5200 रुपए व 3200 रुपए प्रति घर तो नष्ट झोपड़ी के लिए 4100 रुपए प्रति झोपड़ी तो घर के साथ मवेशी पालन पर 2100 रुपए प्रति छप्पर मुआवजा देंगे। किसान मरने पर दो लाख, अपाहिज होने पर एक लाख और बच्चे के मरने पर 70 हजार व अपाहिज होने पर 35 हजार का मुआवजा मिलेंगे। पशु को तेंदुआ, लकड़बग्धा व भेड़िए द्वारा मारा जाए तो गाय-सांड को मारने पर 12000, भैंस पर 30000, गांय के बछड़े पर 6000, भैंस के कटड़े पर 7000, भेड़ पर 3000, बकरे पर 3500, ऊंट पर 20 हजार व घोड़ा-घोड़ी को मारने पर 30 हजार मुआवजा मिलेगा
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