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अवैध खनन में दूसरी बार पकड़े जाने पर लगाया जाएगा वाहन की कीमत का 50 प्रतिशत जुर्माना
अवैध खनन में दूसरी बार वाहन पकड़े जाने पर वाहन की कीमत का 50 फीसदी जुर्माना लगेगा। खान एवं भूविज्ञान विभाग के खनन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि खनिज के खनन व परिवहन से संबंधित व्यक्तियों, फर्मों को पहले ही ज्ञात है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार 23 अप्रैल 2019 के अनुसार खनिज के अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त वाहन, मशीनरी मालिकों से वाहन, मशीनरी शोरूम कीमत की 50 प्रतिशत राशि जुर्माना के रूप में वसूल की जानी होती थी।
उन्होंने बताया कि परंतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने उपरोक्त आदेशों में परिवर्तन करते हुए नए आदेश 19 फरवरी 2020 को पारित किए हैं जिनके अनुसार अब जुर्माना राशि देनी होगी।
उन्होंने बताया कि वाहन, मशीनरी की शोरूम कीमत 25 लाख से अधिक व पांच साल से कम पुराने होने की स्थिति ने चार लाख रुपये जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार से वाहन, मशीनरी की कीमत 25 लाख से अधिक तथा पांच से 10 साल के मध्य पुराना होने की स्थिति में तीन लाख, शेष अन्य सभी वाहन,मशीनरी या 10 वर्ष से अधिक पुराना वाहन जो कानून रूप से चलाए जाने की स्थिति में हो उसके लिए दो लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन मालिक को खनिज की रॉयल्टी कीमत तथा जुर्माना राशि भी अलग से हरियाणा खनन नियम 2012 के नियम 102 व 104 के अनुसार खान एवं भूविज्ञान विभाग में जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ने अपने नए आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन दूसरी बार अवैध खनन या परिवहन में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे वाहन मालिक से वाहन की 50 प्रतिशत राशि ही वसूली जाएगी।
खनन अधिकारी ने बताया कि वाहन, मशीनरी मालिक उपरोक्त ब्यौरे के अनुसार जुर्माना अदा करते हुए अपने वाहन प्राप्त कर सकते हैं। 19 फरवरी 2020 से पहले जब्त किए गए वाहन को आदेश की तिथि 19 फरवरी 2020 से एक माह की समय अवधि में तथा बाद में पकड़े गए वाहन की तिथि से एक माह की अवधि के अंदर ही छुड़वाना अनिवार्य है, अन्यथा वाहन, मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा।