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महिलाओं और बच्चों को दी जेजे एक्ट की जानकारी
कैथल | जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा शहर की मानस बस्ती के आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं व बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 व पोक्सो एक्ट 2012 के तहत जागरूक किया गया। कानून एवं परीविक्षा अधिकारी अमन माजरा ने एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि 7 वर्ष से 18 वर्ष का कोई भी बच्चा अगर किसी भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चलता है। इसमें तीन तरह से सजा का प्रावधान है, जिसमें पहले पेटी अाॅफेंस, सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस है। बाल संरक्षण इकाई से मौजूद सोनू शर्मा द्वारा बच्चों को फोस्टर केयर व स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की आर्थिक सहायता के बारे में भी जानकारी दी।