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दो से ज्यादा हथियार रखे तो लाइसेंस होगा रद्द

एक वर्ष पहले
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जिलाधीश सुजान सिंह द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना शस्त्र (संशोधन) एक्ट 2019 की अनुपालना में आदेश जारी किए हैं कि एक शस्त्र धारक अपने पास अब 3 की बजाए 2 शस्त्र रख सकता है।

सभी शस्त्र धारक जिनके पास 2 से अधिक शस्त्र हैं वे अपना शस्त्र तुरंत संबंधित थाना / आर्म्स डीलर के पास जमा करवाएं। इसके साथ-साथ एक वर्ष के अंदर-अंदर शस्त्र का निपटान करें। यदि शस्त्र धारक निश्चित समयावधि में अपने अतिरिक्त शस्त्र का निपटान नहीं करता है तो समयावधि समाप्त होने के पश्चात 90 दिनों के अंदर-अंदर शस्त्र धारक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

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