- Hindi News
- National
- Bahu News Haryana News Life Imprisonment For 4 Including Father In Law For Murdering Daughter In Law
बहू की हत्या के प्रयास में ससुर समेत 4 को उम्रकैद
एडीशनल सेशन जज लालचंद की अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषी राजेन्द्र, अनुराग, जोनी व संदीप को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 30 सितंबर 2015 को शीशपाल निवासी शिव कॉलोनी करनाल ने थाना शाहाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वह रेत खनन में बतौर मैनेजर काम करता है। 29 सितम्बर को वह ड्यूटी पर गढ़ी बीरबल गया था। शाम को करीब पांच बजे फोन पर सूचना मिली कि उसकी कतलाहरी निवासी बहन को गांव अहमदपुर सड़क पर किसी ने गोली मारी है। गंभीरावस्था के चलते उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया।
उस दिन वह खानपुर से कतलाहरी गांव में एक्टिवा पर जा रही थी। जब वह खानपुर के पास रेलवे फाटक क्रास करने लगी तो देखा कि फाटक के पास दो मोटरसाइकिल खड़ी हैं। बाइक के पास ही उसका ससुर राजेंद्र व तीन अन्य लोग खड़े थे। उक्त चारों फाटक से उसके पीछे लग गए। गांव हबाना के पास उसके रुक गए। जबकि दूसरी बाइक पर हेलमेट पहने युवक पीछे लगे रहे। जैसे ही वह अहमदपुर के पास शराब ठेके के निकट पहुंची, तभी बाइक सवारों ने गोली चलाई। गोली उसकी कमर में लगी। जिससे वह एक्टिवा समेत खेतों में जा गिरी। आरोप लगाया कि पहले भी उन लोगों ने उसकी बहन पर जानलेवा हमला किया। उसकी बहन ससुराल वालों से अलग रहती है। अब उसे मारने की नीयत से गोली मरवाई। पुलिस ने राजेंद्र निवासी कतलाहरी, अनुराग निवासी गिरजपुर, सहारनपुर, जोनी और संदीप त्यागी निवासी सनडोली, सहारनपुर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि राजेंद्र के कहने पर उन लोगों ने उसे गोली मारी थी।