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गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की 134ए एडमिशन में नो एंट्री
{20 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिसके तहत नए सत्र में एक भी ऐसे विद्यार्थी का दाखिला नियम 134ए के अंतर्गत नहीं होगा जिस स्कूल के पास मान्यता से जुड़ा एसआरएन नंबर नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने इसलिए अभिभावकों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इस नियम के अंतर्गत अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। इस आवेदन में अभिभावकों को स्कूल का एसआरएन नंबर भी डालना होगा।
विभाग की ओर से यह जारी की गई है हिदायत
विद्यार्थी के एडमिशन के लिए एसआरएन नंबर जरूरी है। बिना इस नंबर के ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। इसलिए स्कूलों की जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्रों को यह नंबर दें। जिस स्कूल के पास किसी भी बोर्ड की मान्यता नहीं है, उसके छात्रों के पास एसआरएन नंबर भी नहीं होगा। ऐसे में अभिभावक शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ऐसे छात्रों का ऐज एप्रोप्रियेट दाखिला (आयु उपयुक्त प्रवेश) प्रक्रिया के तहत सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं, जिससे छात्रों का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। साथ ही नियम 134ए के तहत दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों का एक साल बच जाएगा।
558 स्कूलों में 13,420 सीटों पर आवेदन
सोनीपत में दूसरी से 12वीं के लिए 558 स्कूलों में 13 हजार 420 सीटों के लिए आवेदन हो रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा दूसरी कक्षा के लिए 1723 तथा 11वीं में सबसे कम 934 सीटें हैं। विभाग की ओर से जारी ऑनलाइन रिकाॅर्ड के अनुसार अब तक 25 हजार 349 विद्यार्थियोंं का पंजीकरण हो गया है। स्थानीय स्तर का डाटा इस बार अभी तक जारी नहीं किया गया है। 20 मार्च तक का समय ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया गया है।
पहले कई अभिभावकों ने जताई थी परेशानी : आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत में अभिभावकों ने काफी विद्यार्थियों के आवेदन नहीं होने संबंधित शिकायत की थी, क्योंकि छात्रों के फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। इस के लिए जब विभागीय जांच की गई तो पता चला क उनके फार्म पर एसआरएन नंबर नहीं है। इसके बाद विभाग ने अपनी ओर से हिदायत जारी की। ईडब्ल्यूएस (इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन) एडमिशन प्रॉसेस में केवल उन्हीं स्कूलों के छात्रों को मौका मिलेगा, जिनके पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर (एसआरएन) होगा। इसके बिना छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे।
कैफे से मिलने वाली रसीद ही होगी एडमिट कार्ड
शिक्षा विभाग के नियम 134ए के नोडल अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि आवेदन के समय साइबर कैफे तथा फार्म जमा करने पर मिलने वाली रसीद को बीईओ कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यही एडमिट कार्ड है, जो 12 अप्रैल को परीक्षा देने से पूर्व दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि आठ-नौ अप्रैल को परीक्षा केन्द्र के नाम घोषित किए जाएंगे।
{अभिभावकों को देना होगा स्कूल का एसआरएन नंबर