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रोहतक-पानीपत हाईवे पर 30 मीटर के दायरे में बने भवन मालिकों को भेजे नोटिस
रोहतक-पानीपत हाईवे के साथ-साथ 30-30 मीटर क्षेत्र में बने हुए भवन मालिकों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिए हुए हैं। बुधवार को मुंडलाना गांव के ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के एसडीओ सुमित से मिले और भवन नहीं गिराने की मांग की। उन्होंने बताया कि भवन काफी पुराने हैं। भवन टूटने के बाद वे सड़क पर आ जाएंगे।
नियमानुसार हाईवे के दोनों तरफ 30-30 मीटर क्षेत्र में भी व्यक्ति जमीन में पक्का निर्माण नहीं बना सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो वह नियमों को उल्लंघन होगा। हाईवे के निर्माण के बाद कुछ भवन मालिकों ने सड़क के पास ही भवन का निर्माण कर लिया है। पिछले दिनों अधिकारियों ने दौरा करने के बाद करीब 100 ग्रामीणों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिसों में स्पष्ट किया गया कि 30 मीटर क्षेत्र में जो भी भवन बना है, भवन मालिक स्वयं ही हटा ले। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा उसे हटा दिया जाएगा। जैसे ही नोटिस ग्रामीणों को मिले तो सोमवार सुबह ग्रामीणों ने गांव में मीटिंग की। इसके बाद वे गोहाना में एसडीओ से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे।
30 मी. क्षेत्र में भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, ग्रामीणों को दिए नोटिस
ग्रामीणों को नियमानुसार ही नोटिस भेजा गया है। नियमानुसार 30 मीटर क्षेत्र में भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों को नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि भवन कब बना था। टीम जाकर भवन की जांच करेगी। हाईवे बनने के बाद जो भी 30 मीटर क्षेत्र में भवन बना होगा, उसे गिराया जाएगा।
-सुमित, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी, गोहाना।
ग्रामीण बोले-हाईवे बनने से पहले बना था भवन, अब दिए नोटिस
ग्रामीणों ने बताया कि कुछ भवन हाईवे बनने से पहले के बने हुए हैं। ये भवन उनके दादा और पिता द्वारा बनाया हुआ हैं। उस समय भवन इस सीमा में नहीं आते थे। अब विभाग ने इन भवनों को भी तोड़ने के नोटिस जारी कर दिए गए । इस समय महंगाई काफी बढ़ी हुई हैं। यदि मकान टूट गया तो वे दोबारा से नहीं बना पाएंगे। इसलिए भवनों को नहीं तोड़ा जाए।
गोहाना. पीडब्ल्यूडी कार्यालय में एसडीओ सुमित को नोटिस दिखाते मुंडलाना गांव के ग्रामीण।