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एनओसी-नक्शे की जानकारी न देने वाले 15 संस्थानों को नोटिस
{नियम पर खरा नहीं उतरने वाले संस्थानों को नगरपालिका करेगा सील
प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के आदेशों पर नगरपालिका ने शहर में बने मैरिज पैलेस, गार्डन, गेस्ट हाउस व होटलों पर कड़ा संज्ञान लिया है। नपा सचिव द्वारा एक दर्जन से अधिक ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी किए गए है। नोटिस के जवाब में संचालकों को अपने संस्थान से संबंधित तमाम सरकारी एनओसी व स्वीकृत किए गए नक्शे की जानकारी देनी होगी।
नोटिस की अवधि एक सप्ताह की है, सरकार के निर्धारित मापदंडों पर विफल होने वाले संस्थान सील भी किए जा सकते है। जवाब मिलने के उपरांत विभाग मैरिज पैलेस, होटलों व वैवाहिक गार्डनों में किए गए सुरक्षा प्रबंधों का आंकलन करेगा। फिलहाल अपनी मनमर्जी से चल रहे निजी गार्डन, मैरिज पैलेस, होटल व गेस्ट हाउस अब स्थानीय निकाय विभाग के राडार पर आ गए है। नगरपालिका सीमा में चल रहे 15 ऐसे संस्थानों को चिन्हित करते हुए विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। नगरपालिका सचिव रवि प्रकाश ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर होटल व मैरिज पैलेस मालिकों को अपनी प्रोपर्टी के नक्शे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दमकल विभाग की एनओसी सहित तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे संस्थान जिनमें सामाजिक समारोह व वैवाहिक कार्यक्रम बुक किए जाते हैं उनके सुरक्षा प्रबंधों का आंकलन भी करेगा। इसके अलावा नगरपालिका इन संस्थानों में किये जा रहे पानी के उपयोग, सफाई व्यवस्था, पार्किंग की सुविधा का भी निरीक्षण करेगी। रवि प्रकाश ने कहा कि जो भी संस्थान सरकारी के निर्धारित नियमों पर खरा नही होगा उसे सील किया जायेगा।
इन 15 संस्थानों को जारी हुए नोटिस
नगरपालिका द्वारा जिन होटलों, मैरिज पैलेस, निजी गार्डन व गेस्ट हाउस को नोटिस जारी किये गए है उनमें शिव गामिनी पैलेस, राणा रिसोर्ट, हनी गार्डन, मनी गार्डन, खुशी गार्डन, नवरंग मैरिज पैलेस, श्याम जी गार्डन, एनके फार्म, होटल केएस, होटल रिची रिच, एआरबी वाटर पार्क, जायका होटल, कृष्णा गार्डन, गोयल गार्डन, हैरिटेज गार्डन के नाम शामिल है।