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अब निवास व जाति प्रमाण पत्र बनवाने को टैक्स ब्रांच से लेनी होगी एनओसी

एक वर्ष पहले
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नगर निगम ने टैक्स वसूली के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब अगर किसी को हरियाणा निवासी अथवा जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसे प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच से एनओसी लेनी होगी। निगम अब बैगर टैक्स ब्रांच की रिपोर्ट के कोई भी जाति प्रमाण पत्र और रिहायशी प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। इसके लिए निगम ने टैक्स ब्रांच के सामने भी नोटिस चस्पा दिया है। निगम का शहर में घेरलू, कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल इकाइयों की तरफ ढाई सौ करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। निगम इस टैक्स की वसूली के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसी शृंखला में निगम की ओर से अब जाति प्रमाण पत्र और हरियाणा निवासी का प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स बकाया तो नहीं है। इसके लिए एओसी की शर्त लगा दी है। नगर निगम के पास अब जो भी इस तरह का आवेदन आएगा उसे अपने आवेदन पर टैक्स ब्रांच से अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करानी पड़ेगी। इस व्यवस्था के तहत जिन आवेदकों का टैक्स बकाया मिलेगा उनको पहले अपना बकाया टैक्स जमा कराना पड़ेगा उसके बाद ही उनका सर्टिफिकेट जारी होने की कार्रवाई होगी।

बिना प्रमाण पत्र की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी

निवासी व जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच से एनओसी लेनी होती है। टैक्स ब्रांच की रिपोर्ट के बिना प्रमाण पत्र की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए लोगों को अपना टैक्स समय पर अदा करते रहना चाहिए।
बलसिंह सेक्रेटरी, निगम, करनाल।

टैक्स की वसूली के लिए निगम ने बरती सख्ताई

प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए निगम ने सख्ताई अपना ली है। पोल्ट्री इकाइयों के बिलों को रिवाइज करने के बाद फिर से बकायादारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। निगम ने इस बार अब तक साढ़े 16 करोड़ रुपए का टैक्स हासिल किया है, लेकिन यह अभी टारगेट से दूर है।
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