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अब प्ले वे स्कूलों को लेनी होगी मान्यता, विभाग ने मांगे आवेदन
गली-मोहल्लों में किड्स प्ले स्कूल चलाने वालों को अब मान्यता लेनी होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में प्लेवे स्कूल संचालकों से आवेदन मांगे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी उषा मुहाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले में जो प्ले स्कूल चल रहे हैं, वे सभी स्कूल गाइडलाइन के अनुसार आवेदन करें। प्लेवे स्कूलों में तीन वर्ष से कम व छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे दाखिला नहीं ले सकेंगे। जिला कैथल में चल रहे प्राइवेट प्लेवे स्कूल एनसीपीसीआर के दायरे में आएंगे। साथ ही प्राइवेट प्ले स्कूलों की मान्यता हर साल रिन्यू होगी। इनमें दाखिल बच्चों की फीस भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्लेवे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्लेवे स्कूलों को लेकर कोई पॉलिसी नहीं थी, मगर अब प्रदेश में केंद्र की तर्ज पर एनसीपीसीआर की गाइडलाइन लागू की है जो एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर से देख सकते हंै। इसके अलावा पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का भी गठन अनिवार्य है, जो स्कूल को समय-समय पर निरीक्षण भी करेंगी। तीन या चार घटें से ज्यादा कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। एक क्लास में 20 बच्चों पर एक टीचर व एक केयर टेकर अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। संचालक या प्राचार्य पर जेजे एक्ट या पोस्को एक्ट के अलावा कोई भी आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए।