पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • Yamunanagar News Haryana News Officials Could Not Prove Power Theft Now Money Has To Be Given Back

बिजली चोरी साबित नहीं कर पाए अधिकारी, अब पैसे वापस देने होंगे

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

बिजली चोरी का आरोप लगाकर 72 हजार रुपए जुर्माना वसूलना बिजली निगम को भारी पड़ गया। कोर्ट में बिजली निगम के अधिकारी यह बात साबित नहीं कर पाए। इस पर कोर्ट ने उपभोक्ता के पैसे वापस करने के आदेश दिए हैं।

उपभोक्ता के एडवोकेट बीआर गुप्ता ने बताया कि शास्त्री कॉलोनी निवासी देवदत्त के घर पर 22 दिसंबर 2015 को बिजली निगम की टीम चेकिंग करने पहुंची। तब टीम ने कहा कि मीटर ठीक से नहीं चल रहा था। मीटर में गड़बड़ी की गई है और यह बिजली चोरी का केस बनता है। तब बिजली निगम की टीम ने बिजली चोरी का केस बनाते हुए 72 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। उनके क्लाइंट ने तब यह जुर्माना भर दिया था और बिजली निगम ने नया मीटर लगा दिया। लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। इस पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट में बताया कि मीटर में खराबी थी।

उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। क्योंकि उनका बिल पहले भी इतना ही आ रहा था, जितना बाद में आ रहा था। सुनवाई के बाद न्यायधीश अमित गौतम की कोर्ट ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लिए गए जुर्माने को वापस करने के आदेश दिए हैं।

खबरें और भी हैं...