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शहर में बिना अनुमति चल रहे पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल, स्थानीय शहरी निकाय ने शहर में सर्वे कर मांगी डिटेल

एक वर्ष पहले
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शहर में नियमों को ताक पर रखकर 20 से अधिक पीजी (पेइंग गेस्ट) चल रहे हैं। इसके अलावा शहर में 3 दर्जन बैंक्वेट हाॅल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें से अधिकतर के पास फायर एनओसी तक नहीं है। यही नहीं पेइंग गेस्ट, बैंक्वेट हॉल और गेस्ट हाउस का नगर परिषद कार्यालय में तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। कॉमर्शियल नक्शे, 250 वर्ग गज जगह से लेकर फायर एनओसी लेने तक की शर्तें नगर परिषद प्रशासन ने पीजी संचालकों के लिए लगाई हुई हैं, मगर इनमें से एक भी शर्त को पीजी संचालक पूरा नहीं कर रहे हैं। अब तक नगर परिषद के पास ऐसी कोई सूची नहीं थी, जिसके आधार पर इन अवैध रूप से चल रहे पीजी (पेइंग गेस्ट) संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसे में अब नगर परिषद प्रशासन ने शहर में चल रहे सभी पीजी की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है।

सूची तैयार करवाई जा रही

शहर में चल रहे पीजी, बैंक्वेट हाॅल, गेस्ट हाउस की सूची तैयार करवाई जा रही है। इनकी फायर आॅफिसर से जांच करवाई जाएगी कि वह सभी नियम पूरे करते हैं या नहीं।
-प्रदीप खर्ब, सचिव, नगर परिषद, जींद

हो सकती है कार्रवाई

अवैध रूप से पीजी चलाने वालों के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन नगर निगम अधिनियम की धारा 392 (बी) के तहत कार्रवाई कर सकता है। इसमें पहले नोटिस दिया जाता है। फिर बिल्डिंग को सील किया जा सकता है।

ये हैं पीजी के लिए मुख्य नियम

{पीजी का नगर परिषद में पंजीकरण होना चाहिए।

{कॉमर्शियल नक्शा पास होना चाहिए।

{250 वर्ग गज से कम जगह में पीजी नहीं बन सकता।

{पीजी जहां बना है, वहां पीजी संचालक अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए।

{पीजी में रहने वाले एक व्यक्ति को कम से कम 50 वर्ग फीट जगह मिलनी चाहिए।

{पीजी में सीसीटीवी अाैर फायर एनओसी होनी जरूरी।

{पीजी में रहने वाले प्रत्येक गेस्ट की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए।

{पीजी में नया सदस्य रहने आएगा तो उसकी तीन दिन में जानकारी पुलिस को देनी होती है।

{पीजी संचालक को आसपास की आरडब्ल्यूए और वार्ड के पार्षद की सहमति लेनी होगी।

{पीजी में रहने वालों की पूरी डिटेल के साथ रजिस्टर लगाना जरूरी है।

शहर में इन स्थानों पर चल रहे पीजी: बतख चौक, श्योराण कालोनी, शिव काॅलोनी, सफीदों रोड बाईपास, इम्प्लाइज काॅलोनी नजदीक सीआरएसयू, संत नगर, रेलवे रोड।

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