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मनपसंद दुकान से किताब-कॉपी खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे निजी स्कूल, न ही परिसर में बेच सकेंगे
नया सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में स्कूल संचालकों की ओर से अभिभावकों पर उनकी बताई दुकान से पाठ्य सामग्री खरीदने का दबाव बनाया जाता है। इस बार पहले ही जिला शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। डीईओ जोगेेंद्र हुड्डा की ओर से पत्र जारी किया गया है। साथ ही हिदायत दी है कि इस प्रकार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। डीईओ का कहना है कि सीएम विंडो से मिली शिकायत के बाद ये निर्णय लिया गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारी स्कूलों पर नजर रखेंगे। ये भी कहा गया है निजी स्कूल अपनी मन पसंद दुकानों से किताब-कॉपी खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं डालें।
साथ ही किसी खास दुकान में इसकी बिक्री की अनुमति न दी जाए। अगर जरूरत पड़ी तो कमेटी भी बनाई जाएगी। जो इस प्रकार की शिकायतों काे दूर करेगी। भारत सरकार की ओर से एनसीआरटी बुक्स लगाने के निर्देश हैं। इस सेशन से एनसीआरटी की बुक्स पढ़ानी होगी। शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 के तहत इन आदेशों का पालना करना स्कूल संचालकों के लिए अनिवार्य है। इतना ही नहीं शिक्षा निदेशालय पंचकूला के डायरेक्टर की ओर से भी इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में सीबीएसई से संबंधित, हरियाणा बोर्ड, आईसीएसई। इन सभी स्कूल संचालकों एनसीआरटी की बुक्स पढ़ानी है। सभी निजी स्कूल जो हरियाणा बोर्ड से हैं, उनको बोर्ड की ओर से जारी बुक्स विद्यार्थियों को पढ़ाई जानी है। सभी स्कूल संचालकों को बुक्स को लेकर लिस्ट आफिशियल वेबसाइट पर और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करनी होगी।