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ऑटोमोबाइल एजेंसी ने फीस लेकर भी नहीं बनाई आरसी तो लगाया 20 हजार जुर्माना
शहर की ऑटोमोबाइल एजेंसी ने ग्राहक को वाहन बेच दिया और आरसी बनवाने के नाम पर फीस भी वसूल ली लेकिन आरसी नहीं बनवाई। इससे परेशान ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने आदेश देते हुए एजेंसी पर 20 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। साथ ही निर्देश दिए कि 30 दिन के भीतर आरसी भी बनवाकर दी जाए। ऐसा न करने पर पर 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।
पंजाब के मानसा जिला स्थित सरदूलगढ़ निवासी सुखदेव सिंह ने शहर की आरपी झूंथरा ऑटोमोबाइल लिमिटेड से एक वाहन खरीदा। उसने वाहन की आरसी बनाने के लिए लिए निर्धारित फीस भी एजेंसी पर जमा करवा दी लेकिन काफी समय तक उसके वाहन की आरसी नहीं बनी। जबकि टेंपरेरी आरसी की समय अवधि समाप्त हो गई। सुखदेव सिंह ने आरोप लगाया कि वह एजेंसी के बार-बार चक्कर ही काटता रहा लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
फैसला आ गया है, जुर्माना लगाया है : राजू अग्रवाल
सुनवाई के दौरान अब उपभोक्ता फोरम ने आदेश देते हुए एजेंसी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है और आरसी बनाने के भी निर्देश दिए हैं।\\\'\\\' -राजू अग्रवाल, याचीकर्ता सुखदेव सिंह के अधिवक्ता।
उपभोक्ता फोरम ने ठोका एजेंसी पर जुर्माना
उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी संचालकों को तलब किया। दोनों पक्षाें की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने अपना फैसला सुनाया। उपभोक्ता फोरम ने आरपी झूंथरा एजेंसी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका। निर्देश दिए कि 30 दिन के भीतर आरसी बनवाकर दी जाए। साथ ही कोर्ट ने एजेंसी को निर्देश दिए कि 2 हजार रुपये की राशि हैरासमेंट कंपनसेशन भी अदा करे। यदि एजेंसी निर्धारित समय यानी 30 दिन के भीतर आरसी उपलब्ध नहीं करवाएगी तो उसके बाद 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान भरपाई का जुर्माना भी लगेगा।
समय पर आरसी न मिलने का एक मामला कोर्ट में विचाराधीन था। उसका फैसला भी आया है लेकिन उपभोक्ता फोरम ने क्या निर्देश दिए हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।\\\'\\\' -रोबिन, प्रबंधक, आरपी झूंथरा ऑटोमोबाइल एजेंसी, सिरसा।