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नियम 134 ए में अभिभावकों व बच्चों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चलेगा प्रचार
हरियाणा शिक्षा अधिनियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 20 मार्च तक जारी रहेगी। इस दौरान अधिक से अधिक बच्चे फार्म भर सकें। इसके लिए प्रदेश में जागरूकता अभियान चलेगा। इस बारे में मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपायुक्त को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में नियम 134ए के तहत दाखिलों के प्रचार कराएं। इसके लिए वे यूनियन, संघ, स्कूल स्तर पर कमेटी की मदद लेे सकते हैं। इसका मकसद ये है कि अधिक से अधिक अभिभावक और बच्चे सहभागिता निभाएं।
पत्र में ये भी कहा गया है कि 134ए एचआआर डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से आरंभ हो चुके हैं। 20 मार्च तक किए जा सकेंगे। कारण है कि 28 मार्च से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया विभाग की वेबसाइट में एरर होने के कारण काम नहीं कर रही थी जिसके चलते वे लोग आवेदन नहीं कर पाए थे जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। काफी लोग कैफे के चक्कर लगा चुके थे, लेकिन आवेदन नहीं कर पाए थे जिस कारण शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रचार-प्रसार कराने का निर्णय लिया गया। जिला स्तर पर जिला उपायुक्त के माध्यम से विभिन्न स्रोत अपनाकर नियम के बारे में बताया जाएगा जिससे बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। बीईओ रविंद्र राणा बताते हैं कि नियम 134ए गरीबों के बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए बनाया गया था परंतु गरीबों को यह पता ही नहीं था कि ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा।