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दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 अप्रैल को

एक वर्ष पहले
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हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 अप्रैल को स्थानीय न्यायिक परिसर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई के उपरांत संबंधित पार्टियों की सहमति से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों का स्थाई समाधान किया जाता है।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम डॉ. कविता काम्बोज ने बताया कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों में एन आई अधिनियम धारा 138 के मामले, बैंक रिकवरी मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली एवं पानी के बिल एवं अन्य मामले रखे जाएंगे। लंबित मामलों में आपराधिक कंपाउंडेबल ऑफेंस, एनआई एक्ट धारा 138, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन अधिनियम मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली एवं पानी बिल संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, वेतन एवं भत्तों तथा सेवा निवृति लाभ से संबंधित सेवा मामले, जिला अदालतों में लंबित राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामले रखे जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं।

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