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चेक बाउंस होने पर एक साल कैद की सजा

एक वर्ष पहले
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यमुनानगर | चेक बाउंस के तीन केसों में न्यायाधीश संजीव काजला की कोर्ट ने श्रीराम ट्रेडिंग दोसड़का के मालिक नरेंद्र कुमार को एक साल की सजा व जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उसे दो लाख का चेक बाउंस होने पर 2 लाख 80 हजार रुपए, एक लाख का चेक बाउंस होने पर 1 लाख 45 हजार, वहीं तीसरे केस में एक लाख का चेक बाउंस होने पर डेढ़ लाख रुपए देने के आदेश भी दिए हैं।

एडवोकेट अरविंद्र अनेजा ने बताया कि गुड़ मंडी के श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी के मालिक सुशील कुमार से दोसड़का की श्री राम ट्रेडिंग कंपनी के मालिक नरेंद्र कुमार ने 3 लाख 87 हजार रुपए का माल लिया था। इस माल की एवज में उसने तीन चेक दिए थे। जब वे चेक अकाउंट में लगाए तो बाउंस हो गए। इस बारे में सुशील ने नरेंद्र से बात की। उन्होंने बाद में दूसरे चेक दिए, लेकिन वे भी बाउंस हो गए। इसके बाद सुशील कुमार ने कोर्ट में केस दायर किया था। इसमें कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए नरेंद्र कुमार को एक साल की सजा व तीनों केसों में जुर्माना लगाया है।
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