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नकली मास्क व हैंड सेनिटाइजर मिलने पर सात साल की सजा

एक वर्ष पहले
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डायरेक्टर ऑफ फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर की ओर से अब फेस मास्क व हैंड सेनीटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया है। इस मामले में यदि कोई कालाबाजारी या निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलता पाया जाता है, तब उसे व्यक्ति को 7 साल की सजा एवं जुर्माना हो सकता है।

प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को जारी किए गए आदेशों में इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम टू प्लाई, तीन प्लाई सर्जिकल मास्क, 95 मास्क हैंड सेनीटाइजर फॉर कॉमेडी 19 की क्वालिटी वितरण व कीमत पर नजर रखेगा। यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। वहीं दूसरी ओर, कुशल पाल जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि मास्क व सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है। इस मामले में जल्दी आवश्यक कार्रवाई के लिए टीमों को बाजार में उतारा जाएगा।

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