पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • Gohana News Haryana News Take Advantage Of Taxpayer Penalty And Interest Waiver By Depositing Income Tax By 31 March

31 मार्च तक आयकर जमा कर करदाता जुर्माना और ब्याज माफी का उठाएं लाभ

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

कर्ण पैलेस में गुरूवार को आयकर विभाग द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में विभाग के अधिकारियों ने टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में आयकर विभाग से सहायक कमिशनर भगत सिंह ने सरकार द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास 2020 स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने अच्छी स्कीम शुरू की है। इसके अंतर्गत किसी करदाता पर कर निर्धारित करते समय कोई टैक्स अथवा जुर्माना लगाया गया है तो वह इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। स्कीम का लाभ उठाने के लिए करदाता को आयकर 31 मार्च से पहले जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि स्कीम का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को राहत पहुंचाना है। कई बार करदाता पर अधिक जुर्माना लगा दिया जाता है, जिसे वह भरने में सक्षम नहीं होता है। सरकार की स्कीम से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

खबरें और भी हैं...