पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • Bawal News Haryana News The Electricity Connection Of The Acquired Land Did Not Shift The Forum Ordered Shifting Without Charge By Imposing A Fine Of Rs 50000

अधिग्रहित जमीन का बिजली कनेक्शन नहीं किया शिफ्ट, फोरम ने 50 हजार रुपए जुर्माना लगाकर बिना शुल्क शिफ्टिंग के आदेश दिए

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

देना होगा 10 हजार वाद खर्च : फोरम ने निगम को किसान को 10 हजार रुपए का भी वाद खर्च करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि इसकी वजह से किसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही निगम को 45 दिनों के अंदर राशि के भुगतान के साथ कनेक्शन भी स्थानांतरित करना होगा।

रेवाड़ी | जिला उपभोक्ता फोरम ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा एक किसान उपभोक्ता की जमीन का अधिग्रहण किए जाने के बाद उनके कनेक्शन को दूसरे खेत में स्थानांतरित नहीं किए जाने के मामले में निगम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने साथ ही निगम को बगैर किसी शुल्क के कनेक्शन को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। बावल खंड के गांव रूध निवासी पृथ्वी सिंह ने वर्ष 2018 में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कृषि खेती के लिए बिजली निगम की तरफ से कनेक्शन लिया हुआ है। पृथ्वी सिंह की इस जमीन का एचएसआईआईडीसी की तरफ से अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद उन्होंने निगम के उपमंडल कार्यालय में प्रार्थना-पत्र देकर इस कनेक्शन को अपने दूसरे किला नंबर में स्थानांतरित करने की मांग की थी। अधिकारियों द्वारा किसान के इस प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया जिसके उन्होंने अगस्त 2018 में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। किसान के अधिवक्ता शमशेर सिंह ने बताया कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष एसबी लोहिया ने मामले में निगम की तरफ से सेवा दोष मानते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ बिजली कनेक्शन भी बगैर किसी शुल्क के स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
खबरें और भी हैं...