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पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से करें विदेश यात्रा : उपायुक्त

एक वर्ष पहले
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सिरसा | उपायुक्त ने बताया कि विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश जाएं। अनाधिकृत एजेंटों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए आवेदन करता है तो उसकी सम्पत्ति/धन/आभूषण का नुकसान भी हो सकता है। उपायुक्त ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग के पत्र के पारित निर्देशानुसार विदेश जाने वाले लोग केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेशों में जाएं। उन्होंने बताया कि जिला सिरसा में राज ग्लोबल ओवरसीज कंसलटेंट नजदीक गुलाब नर्सिंग होम हिसार रोड़ सिरसा अधिकृत एजेंट है। पंजीकृत एजेंटों की सूची वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ईमिगरेट डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हेल्पडेस्क एट ईमिगरेट डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। उपायुक्त ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी अनाधिकृत एजेंटों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
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