बीते कुछ दिनों से 'बुली बाई' ऐप लगातार सुर्खियों में है। इस ऐप से जुड़े लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। अब बुली बाई केस में गिरफ्तार आरोपी श्वेता सिंह के परिवार वालों का कहना है कि वो अभी कुछ ही समय पहले ही 18 साल की हुई है। उसको न तो किसी से कोई मतलब था और न ही वो किसी भी गलत काम में पड़ती थी। उसे सोशल मीडिया पर एक लड़का मिला था, जिसके कहने पर उसने अकाउंट बनाया था।
दरअसल, मुंबई पुलिस ने 'बुली बाई' ऐप के सिलसिले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट कर उन्हें बदनाम किया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने अपने ट्विटर हैंडल में सिख समुदाय से संबंधित नामों का इस्तेमाल किया था, जिससे कि लोगों को गुमराह किया जा सके और आरोपियों की पहचान न हो पाए।
इस संबंध में साइबर यूनिट द्वारा उत्तराखंड से गिरफ्तार की गई 18 वर्षीय महिला श्वेता सिंह मुख्य आरोपी है। जिसने ऐप का ट्विटर हैंडल बनाया था। उन्होंने दावा किया कि श्वेता ने 12वीं की परीक्षा पास की है और वह इंजीनियरिंग करने का प्लान बना रही थी।
एक लड़के ने उसके IP से अकाउंट बनाया
हालांकि, इस मामले में श्वेता के परिवार वालों ने बताया कि उसको सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का मिला था। जिसने उसके IP एड्रेस से एक अकाउंट बनवा लिया था। वो अभी बच्ची है। हम किराए के मकान में रहते हैं। हमारा कोई नहीं है। सिर्फ छोटी उम्र की 3 बहने और एक 10 साल का भाई है। उनका घर वात्सल्य योजना के सहारे चलता है। जिसमे प्रति माह प्रति बच्चा 3000 रुपए मिलते हैं। लेकिन जब से श्वेता इस केस में फंसी है, तब से मकान मालिक ने भी घर खाली करने को बोल दिया है।
श्वेता को किताबें पढ़ने का शौक है। वह मनु स्मृति और भागवत गीता पढ़ती है। कुछ ही समय पहले ही उसके पिता का कोरोना से निधन हो गया था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि सभी बच्चे अच्छे हैं और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। श्वेता को देखकर नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। श्वेता का परिवार यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। हालांकि, करीब 15 सालों से वो रुद्रपुर में रह रहा है। उनकी शिक्षा रुद्रपुर से ही हुई है। अभी रुद्रपुर में एक किराए के मकान में रह रहें हैं।
67 IT एक्ट और IPC की कई धारा लगाई गईं
रुद्रपुर के कोतवाल विक्रम राठौर ने बताया कि मुंबई पुलिस ने 67 IT एक्ट और IPC के तहत धारा 153A (असहमति को बढ़ावा देना), 153B (गलत अपील प्रकाशित करना), 295A (पूजा की जगह को अपवित्र करना), 509 (किसी भी महिला की शील भंग करने का इरादा), 500 (मानहानि), 453D (महिलाओं का पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी लड़की ने इसी साल 12वीं की पढ़ाई पूरी की है और फिलहाल पुरात्तव विभाग में जाने की तैयारी कर रही है। लड़की अपने परिवार में एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन और एक भाई के साथ दूसरे नंबर की है। पिता के PF से मिले पैसे से परिवार का खर्चा चलता है।
क्या है बुली बाई ऐप केस
बुली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें लगाकर उनकी कथित तौर पर बोली लगाने का आरोप है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि श्वेता ने एक अन्य आरोपी के साथ विवादास्पद ऐप को कंट्रोल करती थी। उसने ही ऐप का ट्विटर हैंडल भी बनाया था।
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