केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत वे उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर सकेंगे, जिनका उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हो या कर रहे हैं। यानी इन्फ्लुएंसर्स हो या सिलेब्रिटीज वे किसी भी प्रोडक्ट्स को बढ़ा-चढ़ाकर कस्टमर्स को गुमराह नहीं कर सकते।
उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार के इस नियम का पालन नहीं किया गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। लगातार नियम का पालन नहीं करने पर 50 लाख तक जुर्माना देना होगा। साथ ही विज्ञापन करने वाले को 6 साल तक किसी भी एंडोर्समेंट से रोका जा सकता है।
पहले जानिए गाइडलाइन में क्या है
विज्ञापन के प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी
उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि इसके जरिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देना या जानबूझकर कोई जानकारी छिपाई भी नहीं जा सकती है।
हर सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमुखता से बताना होगा की वे प्रचार के लिए पैसे लेते हैं या उनका कोई आर्थिक या अन्य हित है। विज्ञापन वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग में पूरे वीडियो में उन्हें यह बात साफ-साफ लिखनी होगी। यह गाइडलाइन शुक्रवार से पूरे देश में लागू हो गई है।
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