आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टर, पिता पर हत्या का केस भी चलेगा
आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में आरोपी डॉक्टर और उसके पिता पर अब हत्या का ट्रायल भी चलेगा। जिला अदालत ने...
Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:10 AM IST
आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में आरोपी डॉक्टर और उसके पिता पर अब हत्या का ट्रायल भी चलेगा। जिला अदालत ने शनिवार को डॉ. विपुल मित्तल (38) और उसके पिता बालकृष्ण (60)के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 भी लगा दी है।
डॉ. विपुल की प|ी ने पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। मृतक के पिता के आरोप थे कि उनकी बेटी को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। फिर दहेज के लालच में आरोपियों ने उसकी जान ले ली। पिता की शिकायत पर पहले तो पुलिस ने सेक्टर-33 निवासी डॉ. विपुल मित्तल और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 498 और 34ए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मृतक के पिता ऋषि कुमार की ओर से जिला अदालत में एप्लीकेशन दायर की गई थी जिसमें उन्होंने बाप-बेटों के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ने की मांग की थी। एप्लीकेशन में कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। पिता के आरोप थे कि बाप-बेटों ने उनकी बेटी की हत्या की और फिर खिड़की से भाग गए थे। उनकी बेटी का लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई अन्य चीजें भी गायब थी। ऋषि कुमार ने बताया कि डॉ. विपुल मित्तल ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ऋषि कुमार के वकील तरमिंदर सिंह ने कहा कि डॉ. विपुल मित्तल और उसके पिता की साजिश को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने जब सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो उन्होंने कोर्ट में हत्या की धारा जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दी।
ये है मामला...6नवंबर 2015 को सेक्टर-34 पुलिस थाने में ऋषि कुमार की शिकायत पर डॉ. विपुल मित्तल और बालकृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ऋषि कुमार की शिकायत थी कि उनकी बेटी को दहेज के लिए काफी समय से परेशान किया जा रहा था। बाप-बेटा अस्पताल बनाना चाहते थे जिसके लिए वे उनकी बेटी से दहेज मांग रहे थे। बेटी उन्हें हमेशा मना करती रहती थी कि वे कोई पैसा न दें। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उनकी बेटी ने सुबह फोन भी किया था और शाम को उसकी जान चली जाने की खबर मिल गई।
Get the latest IPL 2018 News, check IPL 2018 Schedule, IPL Live Score & IPL Points Table. Like us on Facebook or follow us on Twitter for more IPL updates.डॉ. विपुल की प|ी ने पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। मृतक के पिता के आरोप थे कि उनकी बेटी को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। फिर दहेज के लालच में आरोपियों ने उसकी जान ले ली। पिता की शिकायत पर पहले तो पुलिस ने सेक्टर-33 निवासी डॉ. विपुल मित्तल और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 498 और 34ए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मृतक के पिता ऋषि कुमार की ओर से जिला अदालत में एप्लीकेशन दायर की गई थी जिसमें उन्होंने बाप-बेटों के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ने की मांग की थी। एप्लीकेशन में कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। पिता के आरोप थे कि बाप-बेटों ने उनकी बेटी की हत्या की और फिर खिड़की से भाग गए थे। उनकी बेटी का लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई अन्य चीजें भी गायब थी। ऋषि कुमार ने बताया कि डॉ. विपुल मित्तल ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ऋषि कुमार के वकील तरमिंदर सिंह ने कहा कि डॉ. विपुल मित्तल और उसके पिता की साजिश को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने जब सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो उन्होंने कोर्ट में हत्या की धारा जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दी।

दैनिक भास्कर पर Hindi News
पढ़िए और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट | अब पाइए Chandigarh News in Hindi सबसे पहले दैनिक
भास्कर पर | Hindi Samachar
अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App,
या फिर 2G नेटवर्क के लिए हमारा Dainik Bhaskar Lite App.
Web Title: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टर, पिता पर हत्या का केस भी चलेगा
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)