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सुप्रीम कोर्ट से कहा- उम्मीदवार के दो सीटों से चुनाव लड़ने पर लगे रोक

5 वर्ष पहले
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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एक उम्मीदवार को दो सीटों से चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे खर्च बढ़ता है। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार दोनों सीट जीतने के बाद एक सीट खाली करता है, तो उससे दूसरे सीट के उपचुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए। आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें आयोग ने दो सीटों से चुनाव लड़ने के प्रावधान को खत्म किए जाने की याचिकाकर्ता भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की मांग का समर्थन किया है। याचिका में कहा गया है कि एक उम्मीदवार के दो सीटों से चुनाव लड़ने का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का प्रावधान अनुचित है। मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से राय देने को कहा है।