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यूटिलिटी डेस्क. 31 मार्च कई जरूरी चीजों की डेडलाइन है। इसलिए अगर आपने अभी तक इन कामों को नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। इनमें पैन को आधार के साथ लिंक करने से लेकर टैक्स रिटर्न फाइल करना शामिल है। अगर आपने दी गई तारीख तक इन कामों को पूरा नहीं किया तो आपको परेशानी तो हो सकती है। आइए इन 4 कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें 31 मार्च से पहले करना जरूरी है।
पैन-आधार लिंक कराना
पैन-आधार को 31 दिसंबर तक लिंक कराना अनिवार्य है। 31 मार्च तक जो लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे, उन्हें 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि आप पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक, पैन कार्ड के डीएक्टिवेट होते ही, संबंधित कार्ड धारक पर जुर्माना लगाया जाएगा। पैन-आधार लिंक करने की प्रोसेस जानने के लिए यहां क्लिक करें
पीएम आवास योजना में सब्सिडी का फायदा लें
सरकार की पीएम आवास योजना के तहत अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो 31 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर दें। इस योजना के तहत शहरी स्कीम में जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं, उन्हें होम लोन लेते समय क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह स्कीम चार इनकम कैटेगरी में लागू होती है- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), लॉ इनकम ग्रुप (LIG), मिडिल इनकम ग्रुप-1 (MIG I) और मिडिल इनकम ग्रुप-1II (MIG II)। EWS और LIG कैटेगरी में आने वाले लोग इसका फायदा 31 मार्च 2022 तक ले सकते हैं। जबकि MIG I और MIG II कैटेगरी के लोगों के लिए 31 मार्च 2020 तक की डेडलाइन है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश
31 मार्च 2020 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसलिए आप अगर इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जल्दी कर लें। 60 साल और उससे ऊपर के नागरिकों के लिए यह एक पेंशन योजना है। इसे एकमुश्त राशि का भुगतान करके खरीदा जा सकता है। जीएसटी से इस योजना को छूट दी गई है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
वित्त वर्ष के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना
चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2019 थी जिसे एक महीना बढ़ा दिया गया। इसके बाद फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 और आखिरी डेडलाइन 31 मार्च 2020 तय की गई है। हालांकि, जुर्माना लागू होगा। इनकम टैक्स फाइल करने में देरी पर जुर्माना लग सकता है। अगर आपकी आय 5 लाख से कम है, तो जुर्माना 1000 रुपए तक होगा। जबकि अगर 5 लाख से ज्यादा है, तो जुर्माना 10,000 रुपए तक जा सकता है।
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