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पर्सनल फाइनेंस:म्‍यूचुअल फंड की ELSS ने 1 साल में दिया 60% तक का रिटर्न, आप भी 500 रु. से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत

नई दिल्ली2 वर्ष पहले
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  • इस स्कीम में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं
  • क्वांट टैक्स सेवर फंड ने बीते 1 साल में 59.5% का रिटर्न दिया है

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे शुरू करना सही रहेगा। टैक्स बचाने और बेहतर रिटर्न पाने के लिए आप टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS भी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्‍स एक्ट के सेक्‍शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

इसमें रहता है 3 साल का लॉक-इन पीरियड

ELSS में 3 साल का लॉक-इन पीरियड रहता है यानी आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 3 साल बाद ही निकाल सकेंगे। यह इस स्कीम का एक बहुत ही अच्‍छा फीचर है। अन्य स्कीम्स की तुलना में इसका लॉक-इन पीरियड काफी कम है। PPF में 15 साल का लॉक-इन होता है। 3 साल पूरा होने के बाद भी ELSS में निवेश को जारी रख सकते हैं, और जब भी जरूरत हो पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा ऑप्शन अन्‍य स्कीम्स में नहीं मिलता है।

500 रुपए से शुरू कर सकते हैं निवेश

ELSS में सिस्‍टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP या सिप) के जरिए 500 रुपए से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। वहीं अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। निवेशकों को इन फंड में दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इनमें पहला है ग्रोथ और दूसरा है डिविडेंड पे आउट। ग्रोथ ऑप्शन में पैसा लगातार स्कीम में रहता है। डिविडेंड ऑप्शन में कंपनियां समय-समय पर लाभांश के रूप में फायदा बांटती रहती हैं। डिविडेंड ऑप्शन वाली योजनाओं में साल में एक बार डिविडेंड मिल सकता है। हालांकि कुछ योजनाओं ने तो साल में एक बार से ज्‍यादा डिविडेंड दिया है।

1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ

एक वित्त वर्ष में आप 1.5 लाख रु तक निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ELSS में निवेश पर होने वाला लाभ और रिडम्‍पशन (निवेश यूनिट को बेचना) से मिलने वाली राशि भी पूरी तरह टैक्‍स फ्री होती है।

1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर नहीं देना होता टैक्स
म्यूचुअल फंड से एक साल में मिलने वाले 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) को आयकर से छूट है। यानी आपको 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। इस सीमा से अधिक लाभ पर 10% की दर से टैक्‍स देना होता है।

इन ELSS फंड्स में निवेश करना रहेगा फायदेमंद

फंड हाउस1 साल में रिटर्न (%)3 साल में रिटर्न (%)5 साल में रिटर्न (%)मिनिमम निवेशएक्सपेंस रेश्यो (%)
क्वांट टैक्स सेवर फंड59.515.919.3500 रु0.57

BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड

39.89.417.6500 रु1.51
मिराए एसेट टैक्स सेवर28.713.221.1500 रु0.30
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी26.614.216.5500 रु0.74
इनवेस्को इंडिया टैक्स प्लान25.710.815.5500 रु0.90
कोटक टैक्स सेवर20.910.015.5500 रु0.94

स्रोत: वैल्यू रिसर्च (8 जनवरी तक के डाटा के अनुसार)

डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम के अधीन होते हैं। इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें।