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पर्सनल फाइनेंस:ज्वॉइंट होम लोन के हैं कई फायदे; इससे आसानी से मिलता है ज्यादा लोन और इनकम टैक्स छूट का मिलेगा फायदा

नई दिल्ली2 वर्ष पहले
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बहुत से कर्जदाता महिला को-एप्लीकेंट को कम ब्याज दर पर लोन देते हैं - Dainik Bhaskar
बहुत से कर्जदाता महिला को-एप्लीकेंट को कम ब्याज दर पर लोन देते हैं
  • इसमें आपको ज्यादा लोन मिल सकता है, क्योंकि बैंक दोनों आवेदकों की इनकम को ध्यान में रखकर लोन देता है
  • ज्वाइंट होम लोन लेने वाले दोनों व्यक्ति अलग-अलग टैक्स बेनीफिट का फायदा ले सकेंगे

अगर आप घर लेने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन आपको लोन लेने में परेशानी आ रही है तो ज्वाइंट होम लोन आपकी ये परेशानी हल कर करता है। ज्वाइंट होम लोन में आसानी से और ज्यादा लोन मिल जाता है। इसके अलावा यह टैक्स में भी ज्यादा सेविंग देता है। सिंगल होम लोन में केवल होम लोन लेने वाले को ही टैक्स बेनीफिट मिलता है, जबकि ज्वाइंट होम लोन में लोन में भागीदारी करने वाले का भी टैक्स बचता है। हम आपको ज्वाइंट होम लोन से जुड़ी खास बातें बता रहे हैं।

आसानी से मिलता है लोन
कई बार लोगों को कम इनकम, कर्ज और आय का अनुपात (सही फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेश्यो) या सही क्रेडिट स्कोर न होने के कारण लोन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को आवेदक के तौर पर अपने साथ जोड़कर लोन लेने के लिए योग्यता में इजाफा होता है। जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर ज्वॉइंट होम लोन लेते हैं, जिसका क्रेडिट स्कोर मजबूत है और उसकी भुगतान करने की क्षमता अच्छी है, तो लोन लेने में आसानी रहती है।

मिलता है ज्यादा लोन
ज्वाइंट होम लोन लेने पर आपको ज्यादा लोन मिल सकता है, क्योंकि बैंक दोनों आवेदकों की इनकम को ध्यान में रखकर लोन देगा। हालांकि, इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका और आपके को-एप्लीकेंट का कर्ज और आय का अनुपात 50 से 60 फीसदी से ज्यादा न हो। ये अनुपात 50 से 60 फीसदी से ज्यादा होने पर होम लोन अप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।

ज्यादा इनकम टैक्स छूट का मिलेगा फायदा
ज्यादातर घर खरीदारों को होम लोन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24b के भीतर मिलने वाले टैक्स बेनीफिट की जानकारी होती है। लोन लेने वाला व्यक्ति सेक्शन 24b के तहत ब्याज को हर साल 2 लाख रुपए तक डिडक्शन की तरह ले सकता है जबकि प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के भीतर साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। ज्वाइंट होम लोन के लिए आवेदन करने से दोनों कर्ज ले रहे व्यक्ति अलग-अलग इनकम टैक्स बेनीफिट का फायदा ले सकेंगे। हालांकि दोनों साथ में एप्लीकेंट के साथ मालिक भी हों, तभी वे टैक्स बेनीफिट अलग से ले सकेंगे।

महिलाओं को मिलता है कम ब्याज पर लोन
बहुत से कर्जदाता महिला को-एप्लीकेंट के लिए होम लोन की अलग ब्याज दर देते हैं। ये दर आम तौर पर रेट से लगभग 0.05 फीसदी (5 बेसिस प्वॉइंट्स) कम होती है। इस छूट का फायदा लेने के लिए महिला को प्रॉपर्टी का खुद या ज्वॉइंट तौर पर मालकिन होना चाहिए। ज्यादातर बैंक महिला को को-एप्लीकेंट तभी मानते हैं, जब वह प्रॉपर्टी की मालकिन या साथ में मालकिन हो।

कौन-कौन ले सकता है जॉइंट लोन
अगर परिवार में दो लोग कमाने वाले हैं और जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, उसमें भाई-बहन को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों जैसे कि मां-बेटा, मां-बेटी, पिता-बेटा, पिता-बेटी या फिर वाइफ-हसबैंड का नाम है तो बैंक आपको ज्वाइंट लोन अकाउंट खोलने के लिए कह सकता है। अधिकतर बैंक भाई-बहन के साथ ज्वाइंट होम लोन नहीं देते। जबकि माता-पिता, पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट होम लोन आसानी से मिल जाता है।

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