प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर वाली जॉब है:ऐसे कर्मचारी लें BH सीरीज नंबर प्लेट; व्हीकल खरीदते समय डीलर कर देगा अप्लाई

7 महीने पहले
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कामकाज और नौकरी की वजह से जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। इनमें से एक है अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बदलवाने की समस्या। नए शहर में दूसरे स्टेट की गाड़ी का नंबर देखते ही पुलिस सबसे पहले रोकती है। अगर आपके पास BH सीरीज नंबर प्लेट है, तो अब ऐसा नहीं होगा। इस नंबर प्लेट की वजह से देश के किसी भी स्टेट में पुलिस आपकी कार को तब तक नहीं रोक सकती जब तक आप कुछ गलत न करें।

BH सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2021 से शुरू हुआ था, इसके बावजूद कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है।

आखिर क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट, क्या इसे कोई भी ले सकता है, इसके लिए कितने पैसे देने होंगे आज यह सब जानेंगे जरूरत की खबर में…

सवाल 1- सबसे पहले बताएं कि अभी जॉब की वजह से स्टेट बदलने पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है?
जवाब- मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के मुताबिक आप किसी भी स्टेट में एक साल तक दूसरे स्टेट के वाहन को चला सकते हैं। एक साल के भीतर आपको नए स्टेट में अपने वाहन को रजिस्टर्ड कराना होता है। इसके लिए पुराने RTO से NOC लाना जरूरी होता है। हर राज्य में ये प्रोसेस अलग-अलग है और डॉक्युमेंट भी अलग-अलग लगते हैं। इस वजह से लोग दूसरे राज्य में अपने वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने से कतराते हैं।

सवाल 2– BH सीरीज नंबर प्लेट क्या है?
जवाब- भारत सरकार ने अगस्त 2021 में नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए BH नंबर प्लेट या भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर की शुरुआत की थी। BH सीरीज नंबर प्लेट की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की बाध्यता हट जाती है। BH नंबर के लिए साधारण नंबर्स की तुलना में ज्यादा टैक्‍स देना होता है।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं… मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपकी कार का नंबर महाराष्ट्र के नंबर प्लेट के साथ रजिस्टर्ड है। यदि आप अपनी जॉब बदलते हैं या फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है तब आप नए स्टेट में अपनी कार को सिर्फ 12 महीने की तक ही चला सकते हैं। इसके बाद आपको कार का रजिस्ट्रेशन नए स्टेट में कराना होगा। वहीं अगर आपके पास BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर है तब ऐसा जरूरी नहीं होगा।

सवाल 3- क्या BH सीरीज का नंबर कोई भी ले सकता है?
जवाब- नहीं। यह नंबर प्लेट सभी के लिए नहीं होता है। डिटेल में जानने के लिए नीचे लगे क्रिएटिव को पढ़ें

सवाल 4- नई नंबर प्लेट मौजूदा से कैसे अलग होगी?
जवाब- नई नंबर प्लेट का फॉर्मेट पूरी तरह अलग होगा। अभी गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उसका फॉर्मेट राज्यों के हिसाब से होता है। सबसे पहले राज्य, फिर RTO कोड फिर दो अल्फाबेट और आखिर में 4 अंकों का सीरियल नंबर होता है। MP-09-AB-1234 के उदाहरण से समझिए। यहां पर MP का मतलब मध्यप्रदेश, 09 का मतलब RTO कोड इंदौर, AB का मतलब हर राज्य और कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग-अलग होता है। A से लेकर Z तक के अल्फाबेट इसमें हो सकते हैं। और आखिर में 4 अंकों का नंबर जो कि 0001 सो 9999 तक कुछ भी हो सकता है।

सवाल 5- BH सीरीज कार के ओनर क्या रोड टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं?
जवाब- बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन रोड टैक्स देने की सुविधा उपलब्ध है।

एक बार रोड टैक्स देने के बाद यह 14 साल तक लागू रहता है। इसके बाद इयरली चार्ज देने होंगे। कार के चालान के आधार पर भुगतान किए जाने वाले रोड टैक्स का पर्सेंटज भी नॉमिनल है। 10 लाख रुपए से कम की कार के लिए 8% देना होगा। 10 लाख से 20 लाख तक की कार के लिए 10% और उससे ऊपर की कार के लिए 20 % देने होंगे।

सवाल 6- BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
जवाब- सबसे पहले स्टेट ऑथोरिटी ये चेक करती हैं कि व्हीकल का ओनर इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है या नहीं। कार ओनर MoRTH के वाहन पोर्टल में लॉग इन कर भी इस सुविधा के बारे में डिटेल में जान सकता है। नई कार खरीदते समय किसी भी ऑटोमोबाइल डीलर से भी इस काम के लिए मदद मांग सकते हैं। यदि कोई ऑटोमोबाइल डीलर से मदद मांगता है, तो डीलर को वास्तविक मालिक की ओर से वाहन पोर्टल पर फॉर्म (20) भरना होगा।

निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी जिनके ऑफिस 4 से अधिक स्टेट में हैं, उन्हें फॉर्म (60) भरना होगा। इसके साथ वर्क सर्टिफिकेट के साथ एम्प्लॉय ID जमा करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को ऑफिशियल ID कार्ड लगाना होगा।

सवाल 7- क्या BH सीरीज नंबर नई कार खरीदने वालों को ही मिलेगा?
जवाब- नहीं ऐसा नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब पुराने व्हीकल पर भी BH-सीरीज का नंबर लिया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए मंत्रालय ने नियम और शर्तें लागू की हैं।

सवाल 8- आप कैसे कर सकते है BH सीरीज के लिए अप्लाई?

जवाब-

पुराने वाहनों के लिए

  • अगर आपकी गाड़ी दूसरे राज्य की है तो आपको गाड़ी के रजिस्टर्ड RTO से NOC (No Objection Certificate) लेना होगा।
  • नए RTO में आपको कम से कम 2 साल का रोड टैक्स देना होगा। आपका पुराना RTO टैक्स रिफंड हो जाएगा। आप कब तक राज्य में रहेंगे, इस हिसाब से आप 2 के मल्टिपल में 14 साल तक का टैक्स इकट्ठा भी जमा कर सकते हैं।
  • अब आप BH सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी से जुड़े डॉक्युमेंट, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और खुद के डॉक्युमेंट की जरूरत होगी।

नए वाहनों के लिए

नए वाहनों के लिए BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन वाहन खरीदते समय ही किया जा सकता है।

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