‘कॉपीराइट’ यह शब्द पिछले कुछ दिनों से न्यूज में बार-बार सुनने को मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट्स बनाते हैं तो इस खबर को इग्नोर न करें।
दरअसल, राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने मूवी केजीएफ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया था। फिर क्या केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने उनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया।
दूसरा मामला आया कॉमेडियन वीर दास का। मुंबई पुलिस ने एक फिल्म डायरेक्टर की शिकायत के बाद कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन के आरोप में कॉमेडियन वीर दास और NetFlix के खिलाफ FIR दर्ज की है।
आजकल फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना है। जिसमें लगे होते हैं म्यूजिक और गाने और इनमें लटकती है कॉपीराइट की तलवार। इसलिए जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वीरदास पर FIR दर्ज हुई, उसी तरह आप पर भी हो सकती है।
आज की स्टोरी के एक्सपर्ट हैं- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर के एडवोकेट अशोक पांडे।
सवाल- कॉपीराइट होता क्या है?
जवाब- आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है, किसी दूसरे की संपत्ति की चोरी करना। इस चोरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का पैसा, रुपया या दूसरा कीमती सामान चुरा रहे हैं।
उदाहरण के लिए- आपने कोई एल्बम तैयार किया, उसमें 10 गाने थे। इन गानों को आपने ही डायरेक्ट, कम्पोज और प्रोड्यूस किया। अब किसी और व्यक्ति ने उसी एल्बम को चोरी करके अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। यही कॉपीराइट है।
सवाल- अच्छा समझ गई, ताे फिर राहुल गांधी का जो मामला है वो कैसे कॉपीराइट के अंदर आएगा? उस मामले में तो सिर्फ गाने का म्यूजिक प्ले किया गया था।
जवाब- कांग्रेस ने केजीएफ के म्यूजिक का इस्तेमाल अपने प्रमोशनल वीडियो में किया था। इसके लिए न ही उन्होंने म्यूजिक क्रिएटर से परमिशन ली और न ही उन्हें क्रेडिट दिया। इसलिए यह मामला कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आता है।
सवाल- अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर मैं पर्सनल वीडियो पर्पस से किसी का म्यूजिक यूज करूं, तब कोई लीगल केस नहीं होगा?
जवाब- कोई भी राइटिंग यानी लेखन, कंटेट, म्यूजिक और फिल्म जैसी चीजों पर ओनर का पूरा कानूनी अधिकार होता है। ऐसे कंटेंट का पर्सनल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कानूनी तौर पर जायज है, लेकिन इसका प्रसार और कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना कॉपीराइट का उल्लंघन है।
कॉपीराइट का रूल और किन-किन जगहों पर अप्लाई होता है इसे आगे खबर में समझेंगे।
सवाल- क्या कॉपीराइट को लेकर देश में कोई कानून या एक्ट है?
जवाब- जी हां, बिल्कुल है। कॉपीराइट एक्ट 1957
सवाल- आसान भाषा में बताइए कि कॉपीराइट एक्ट हमारे लिए क्या करता है?
जवाब- कॉपीराइट एक्ट आपके काम को सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ताकि आपके अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े ओरिजिनल कामों की न कोई कॉपी कर सके और न ही उस पर अपना हक जता सके। इसके अलावा आपके उस काम या प्रोडक्ट की स्पेशियलिटी बनी रही।
सवाल- कॉपीराइट एक्ट का इस्तेमाल करने का अधिकार किसे है?
जवाब- ज्यादातर मामलों में कॉपीराइट एक्ट के जरिए ओनर या क्रिएटर अपने काम पर अधिकार हासिल करता है, लेकिन कई बार क्रिएटर के एम्प्लॉयर उस काम पर कॉपीराइट अधिकार हासिल करते हैं।
सवाल- मैं अगर किसी और पर कॉपीराइट एक्ट के तहत केस करना चाहता या चाहती हूं, तो किस बात का ख्याल रखना जरूरी है?
जवाब- आप जिस भी चीज के लिए कॉपीराइट का केस करने वाले हैं, वो आपके खुद का क्रिएशन हो। या फिर उस चीज के सारे कॉपीराइट आपके पास हों। जैसे- आपने उस चीज को पहले से खरीद रखा हो या उसके प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन आपके पास हो।
सवाल- दूसरे का म्यूजिक और गाना बिना पूछे या क्रेडिट दिए बिना इस्तेमाल करना अगर कॉपीराइट का उल्लंघन है, तो क्या रील्स में गाने लगाकर भी हम कानून का उल्लंघन करते हैं?
जवाब- इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स, जो रील्स और शॉर्ट्स में म्यूजिक या गाने लगाने का ऑप्शन देते हैं, उनके पास अपना इनबिल्ट म्यूजिक कैटेलॉग होता है। इस कैटेलॉग में मौजूद गानों के लिए ये प्लेटफॉर्म्स खुद इनके ओनर या क्रिएटर से अधिकार लेते हैं।
सवाल- अगर हम इनके कैटेलॉग से म्यूजिक या गाने न लेकर खुद किसी वीडियो में गाना लगाकर इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब में शेयर करें, तो कॉपीराइट का उल्लंघन तब भी होगा?
जवाब- बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में आप कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म्स आपके कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं।
सवाल- कौन सी चीज कॉपीराइट के दायरे में नहीं आती हैं यानी किन चीजों के लिए आप दूसरों पर कॉपीराइट एक्ट के तहत केस नहीं कर सकते हैं?
जवाब-
सवाल- कॉपीराइट एक्ट में दोषी पाए जाने पर कितनी सजा मिलेगी?
जवाब- 1 साल तक की सजा के साथ जुर्माना। इसके अलावा…
सवाल- कॉपीराइट का अधिकार ओनर या क्रिएटर के पास कितने सालों तक रहता है?
जवाब-
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कॉपीराइट को लेकर जिम्मेदारी भी पढ़ लीजिए-
इनफॉर्मेशन एंड टेक्नॉलोजी एक्ट (2000) के सेक्शन 79 के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी यूजर द्वारा किसी और के फोटो, वीडियो या कंटेंट को शेयर करने का जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ऐसा कोई कंटेंट शेयर किया जाता है, तो यह प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वह उस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे।
चलते-चलते
यूट्यूब पर Daily Blogging करने की सोच रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए-
यूट्यूब चैनल में किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करने और चैनल को सही तरीके से चलाने के लिए यूट्यूब ने कुछ गाइडलाइन और पॉलिसी बनाई हुई है, जिन्हें हर क्रिएटर को मानना जरूरी है।
इन पॉलिसी और गाइडलाइन को न मानने पर या इनका उल्लंघन करने पर आपके चैनल के लिए एक स्ट्राइक जारी की जाती है। जिसके बाद आपको अलर्ट रहने की जरूरत है।
कई गंभीर मामलों में यूट्यूब अपलोड करने वाले के लिए कोई स्ट्राइक नहीं भेजता, बल्कि सीधे अकाउंट डिलीट कर देता है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट अपने चैनल पर इस्तेमाल करते हैं और उसकी शिकायत हो जाए, तब भी यूट्यूब आपका चैनल डिलीट कर सकता है।
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