संजू गुप्ता नाम की एक महिला ने अपने पति से उसकी सैलरी पूछी। पति ने बताने से इनकार कर दिया। फिर क्या पत्नी ने दायर कर दी RTI और निकलवा ली पति की सैलरी इन्फॉरमेशन। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। आज जरूरत की खबर में यही जानने की कोशिश करते हैं...
हमारे एक्सपर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सचिन नायक
सवाल1- पत्नी को शुरू में CPIO ने RTI के तहत सैलरी की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। आखिर क्या है ये CPIO?
जवाब- CPIO का फुल फॉर्म होता है- सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर और हिंदी में इसका मतलब होता है- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी।
किसी भी आम इंसान को RTI की तरफ से जानकारी लेनी होती है, तो उसे एक एप्लिकेशन देनी होती है, ये एप्लिकेशन पब्लिक अथॉरिटी के एक अधिकारी के पास जाती है , जिसे सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर यानी CPIO कहते हैं।
सवाल- CPIO के इनकार करने के बाद पत्नी ने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी यानी FAA के पास अपील दायर की, ये FAA क्या होता है?
जवाब- FAA सीनियर ऑफिसर होता है, इनका ओहदा CPIO से बड़ा है। हालांकि FAA ने भी CPIO के फैसले को बरकरार रखा और पत्नी को कोई जानकारी नहीं दी।
सवाल- पत्नी ने दोबारा CIC में अपील दायर की, आखिर CIC क्या होता है?
जवाब- CIC का फुल फॉर्म होता है- सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग। इसे 12 अक्टूबर 2005 को RTI के तहत बनाया गया था।
CIC उन लोगों की मदद करती है, जो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपना एप्लिकेशन देने में सक्षम यानी कैपेबल नहीं होते हैं। या फिर इनसे किसी आम इंसान को मदद नहीं मिलती है।
पत्नी का एप्लिकेशन देखने के बाद CIC ने अपने पिछले कुछ आदेशों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों पर गौर किया। फिर इस मामले में CPIO को निर्देश दिया कि वह 15 दिन के अंदर पति की नेट टैक्सेबल इनकम/ग्रॉस इनकम की जानकारी पत्नी को दें।
सवाल- पत्नी अगर पति से उसकी सैलरी स्लिप देखने की डिमांड करे, तो क्या पति इनकार कर सकता है?
जवाब- नहीं, पत्नी को पति की सैलरी स्लिप देखने और मांगने का अधिकार है, इसके लिए पति कभी भी मना नहीं कर सकता है। घर पर, कहीं पब्लिक प्लेस पर, घूमते हुए, खाना खाते-खाते या कभी भी वो अपने पति से सैलरी स्लिप मांग सकती है।
जिस वक्त पत्नी ने सैलरी स्लिप देखने की डिमांड की है, उस वक्त अगर पति के पास मौजूद नहीं है, तो वो बाद में दिखा सकता है, लेकिन इनकार नहीं कर सकता है।
सवाल- RTI लगाने के बाद भी पति की सैलरी की जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो पत्नी क्या कर सकती है?
जवाब- RTI में सैलरी की जानकारी पत्नी को आसानी से दे दी जाती है। मौजूदा मामले में पति ने कोई सोर्स लगाया होगा कि उसकी पत्नी को जानकारी न दी जाए, इसलिए नहीं दी गई होगी। हालांकि अगर किसी के साथ ये समस्या आती है, तो वो CPIO और FAA के बाद डायरेक्ट CIC को एक एप्लिकेशन दे सकती है और पति की सैलरी की जानकारी आसानी से निकलवा सकती है।
ये तो बात हुई पत्नी की, अब बात करते हैं पति की...
सवाल- क्या पति भी पत्नी की सैलरी पूछ सकता है या उसकी जानकारी निकलवा सकता है?
जवाब- जी बिल्कुल, पति को भी पत्नी की तरह बराबर का अधिकार है कि वो उसकी सैलरी पूछ सकता है और पत्नी नहीं बताती है, तो RTI से उसके सैलरी की जानकारी निकलवा सकता है।
ऐसा भारतीय संविधान के आर्टिकल-14 के तहत पॉसिबल है। जिसमें राइट टु इक्वालिटी का अधिकार है। इसलिए पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे की सैलरी जान सकते हैं।
सवाल- अगर पत्नी सैलरी बताने से मना कर दे, तो पति क्या कर सकता है?
जवाब- पति भी पत्नी के सीनियर को और RTI में सैलरी की जानकारी के लिए एक एप्लिकेशन लगा सकता है।
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