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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोनावायरस से बचाव के लिए सावधानीपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा- ''बाहर से आने वाले लोगों के परीक्षण के लिए हाईकोर्ट परिसर इलाहाबाद व लखनऊ बेंच में सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर का इंतजाम किए जाएं। जांच के लिए जरूरी स्टाफ की तैनाती की जाए। साथ ही इसके लिए उठाए गए कदम की रिपोर्ट 17 मार्च को तलब की है। कोर्ट ने महानिबंधक से भी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।''
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने शशांकश्री त्रिपाठी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रविवार को दिया। याचिका में हाईकोर्ट के दोनों परिसरों को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।
कोर्ट ने परिसर की सफाई व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से सहायक सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश संजय यादव और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से सरकार द्वारा कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफ़नामा मांगा है।




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