11 साल के लड़के पर लगा मिनी गुंडा एक्ट, SP ने लिया ऐसा एक्शन

5 वर्ष पहले
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ललितपुर. यहां 5वीं के स्टूडेंट के खि‍लाफ मिनी गुंडा एक्ट का केस दर्ज करने का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता ने इसकी श‍िकायत DM और SP से की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज करने वाले आरोपी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है।

 

क्या ये है पूरा मामला...

- मामला लल‍ितपुर के बानापुरा थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले पप्पू के 11 साल के बेटे के खिलाफ मिनी गुंडा एक्ट का केस दर्ज किया गया है। इसके ख‍िलाफ पप्पू ने डीएम और एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है।

- पप्पू ने बताया, कोर्ट से एक नोटिस मेरे बेटे के नाम से आया है। वो तो प्राथमिक स्कूल में 5वीं क्लास का स्टूडेंट है। वो कैसे इतना बड़ा क्राइम कर सकता है।

- जैसे ही मुझे नोटिस मिला, मैं तुरंत अपने बेटे को लेकर जिला मुख्यालय गया और एक ज्ञापन देकर सदर एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित को पूरे मामले की जानकारी दी।

- जब मामला एसपी सलमान ताज पाटिल के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।

- जांच में पता चला कि चुनावी पीरियड के दौरान थाना बानपुरा के तत्कालीन एसओ नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया।

- SP सलमान ताज पाटिल ने बताया, पूरा मामला मेरे संज्ञान में है। उस समय एसओ रहे नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

- वहीं, भानपुरा के थाना प्रभारी हाकिम सिंह ने बताया, अमित के परिवार का किसी से विवाद हुआ था। इस पर विपक्षियों ने बच्चे के खिलाफ एनसीआर दर्ज कराई थी। फिलहाल, बच्चे के ख‍िलाफ की गई कार्रवाई रोक दी है।

 

 

क्या है मिनी गुंडा एक्ट

एडवोकेट आरिफ खान ने बताया, ये धारा नाबालिग पर लगती ही नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान शांति भग करने के शक में ये केस दर्ज किया जाता है। इसमें 6 महीने के लिए बॉन्ड कर दिया जाता है। चुनाव के दौरान शांति भंग होने पर अगर आरोपी की शिकायत होती है तो डेढ़ से 2 लाख का जुर्माना और सजा का प्रावधान है।

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