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आपके काम की टैक्स स्कीम कौन सी:4 लाख रुपए तक होम लोन और LIC पॉलिसी है तो पुराने रिजीम से बचेंगे पैसे

नई दिल्ली4 महीने पहले
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी छूट दे दी है। करीब आठ साल बाद इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है और नई छूट दी गई हैं। बजट की सबसे बड़ी घोषणा यह है कि 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50 हजार रुपए और जोड़ लें तो यह छूट 7.50 लाख रुपए हो जाती है।

लेकिन यह छूट दो अलग-अलग तरह से मिलेगी। क्योंकि अभी देश में नए और पुराने दो टैक्स रिजीम चल रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच कन्फ्यूजन भी बढ़ गया है कि मेरे लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

सबसे पहले आसान भाषा में दो टैक्स रिजीम के गणित को समझ लेते हैं

साल 2020 तक देश में एक ही टैक्स रिजीम था। जिसके तहत अलग-अलग स्लैब बने हुए थे। 2020 में वित्त मंत्रायल ने एक नया टैक्स रिजीम लागू किया। टैक्सपेयर्स को दोनों रिजीम में से कोई एक चुनने की छूट दी गई।

नए टैक्स रिजीम में टैक्स की दर कम थी। बावजूद इसके कम आय वाले लोगों ने पुराने रिजीम को चुना। वह इसलिए कि पुराने रिजीम में हाउस रेंट,लोन, निवेश या बीमा के आधार पर छूट पाई जा सकती थी। जबकि नए में सीधे-सीधे इनकम के आधार पर टैक्स लिया जाता।

मान लीजिए कि किसी का सालाना इनकम 9 लाख रुपए है। ऐसे में अगर वह नए टैक्स रिजीम को चुनता है तो उसे सीधे-सीधे 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वह पुराने टैक्स रिजीम को चुनकर 4 लाख रुपए निवेश करे तो उसकी आमदनी 5 लाख मानी जाएगी और उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

ऐसे में आप अपनी आमदनी और निवेश के आंकड़े को समझ कर नए या पुराने रिजीम का चुनाव करें।

5 लाख की इनकम वालों के लिए नो टेंशन

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम (सैलरी) 5 लाख रुपए सालाना है तो आपको किसी भी रिजीम में कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।

7 लाख रुपए इनकम है तो नए टैक्स रिजीम में फायदा

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए सालाना है और आपने कहीं भी निवेश नहीं किया है या किसी तरह का एग्ज्मपशन नहीं मिलता है तो नए टैक्स रिजीम में तो आपका बिल्कुल टैक्स नहीं कटेगा। पुराने टैक्स रिजीम में आपका 42,500 रुपए टैक्स कटेगा। अगर आपने 2 लाख या इससे ज्यादा निवेश किया है तो आपका नए या पुराने रिजीम में टैक्स नहीं कटेगा।

9 लाख की इनकम वाले निवेश के हिसाब से चुनें टैक्स रिजीम

अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए सालाना है और आपने कोई निवेश नहीं किया है तो पुराने टैक्स रिजीम में आपका 42 हजार रुपए ज्यादा टैक्स कटेगा। अगर आपने 2 लाख रुपए तक निवेश किए हैं तो नए टैक्स रिजीम में आपके 2750 रुपए बचेंगे। अगर आपने 3 लाख रुपए निवेश किए हैं तो पुराने टैक्स रिजीम में जाने से आपके 17 हजार रुपए ज्यादा बचेंगे। अगर आपने 4 लाख रुपए तक निवेश किए हैं और आप पुराने टैक्स रिजीम में आपकी पूरी 9 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी।

12 लाख रुपए इनकम वालों के लिए नया टैक्स रिजीम काम का

अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है और आपने कहीं निवेश नहीं किया है तो नए टैक्स रिजीम में आपके 75 हजार रुपए ज्यादा बचेंगे। अगर आपने 2 लाख रुपए निवेश किए हैं तो नए टैक्स रिजीम में आपके 20 हजार रुपए ज्यादा बचेंगे। अगर आपने 3 लाख रुपए का निवेश किया है तो नए टैक्स रिजीम में आपके 375 रुपए ज्यादा बचेंगे। अगर आपने 4 लाख रुपए तक निवेश किए हैं तो आपके लिए पुराना टैक्स रिजीम फायदेमंद है और इसमें आपके करीब 20 हजार रुपए बचेंगे।

15 लाख रुपए इनकम वालों के लिए नई टैक्स स्कीम फायदेमंद

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए सालाना है और आपने कुछ निवेश नहीं किया है तो नए टैक्स रिजीम में आपके 1 लाख रुपए ज्यादा बचेंगे। अगर आपने 2 लाख रुपए का निवेश किया है तो नए टैक्स रिजीम में आपके 48 हजार रुपए तक ज्यादा बचेंगे। अगर आपने 3 लाख का निवेश किया है तो नए टैक्स रिजीम में आपके 18 हजार रुपए ज्यादा बचेंगे। अगर आपने 4 लाख रुपए तक निवेश किए हैं तो पुराने टैक्स रिजीम में आपके 12 हजार रुपए तक ज्यादा बचेंगे।

20 लाख की इनकम वालों के लिए भी नया टैक्स रिजीम फायदेमंद

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 20 लाख रुपए सालाना है तो बिना किसी निवेश के आपको नए टैक्स रिजीम में 1.13 लाख रुपए ज्यादा बचेंगे। 2 लाख तक का निवेश करने पर नए टैक्स रिजीम में आपके 53 हजार रुपए ज्यादा बचेंगे। 3 लाख रुपए तक का निवेश करने पर नए टैक्स रिजीम में 23 हजार रुपए ज्यादा बचेंगे। 4 लाख तक का निवेश है तो पुराने टैक्स रिजीम में 6750 रुपए का फायदा होगा।

आय ही नहीं निवेश या एग्जम्पशन के हिसाब से चुनें अपना रिजीम

सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट गुंजन शर्मा कहती है कि अगर आपका निवेश या एग्जम्शन 4 लाख रुपए सालाना है और आपकी आय 9 लाख रुपए ये लेकर 20 लाख रुपए के बीच कुछ भी है तो आपके लिए पुराना टैक्स रिजीम ही फायदेमंद होगा।

4 लाख के निवेश या खर्च से कहां मिलेगी छूट

80C- 1.50 लाख

80D- 25 हजार -1 लाख

24B- 2 लाख

80GG- 60 हजार

80G- ग्रॉस टोटल इनकम का %

80E- एजुकेशन लोन का भुगतान/ फिक्स सीमा नहीं