हैदराबाद के एक स्थानीय कोर्ट ने सौतेली बेटी से रेप के जुर्म में पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। लड़की के चाचा को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। दसवीं एएमएसजे कोर्ट में सुनवाई के बाद जज कविता ने दोनों को दोषी ठहराया और सजा का ऐलान किया। सौतेले पिता और चाचा दोनों ने बच्ची को सेक्शुअली असॉल्ट किया था। यह मामला 2017 का है, जिसमें सजा अब हुई है।
स्कूल के यौन हमला जागरुकता प्रोग्राम में खुला राज
बच्ची की उम्र 13 साल थी, जब उसके सौतेले पिता और चाचा ने उसका रेप किया। एक दिन सेक्शुअल हैरेसमेंट के बाद जब बच्ची स्कूल पहुंची तो वहां अब्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। जब स्कूल प्रोग्राम में गुड टच और बैड टच बताया जा रहा था, तब बच्ची को एहसास हुआ कि उसके साथ गलत हो रहा है। बच्ची ने फिर अपनी टीचर को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। टीचर ने पुलिस में शिकायत की। तब जाकर मामला खुला।
मां जब घर से बाहर होती, तब पिता करता था रेप
साल 2017 में पिता की मौत के बाद पीड़िता की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद बच्ची मां के साथ नए घर आ गई। मां जब भी घर से बाहर होती सौतेला पिता बच्ची के साथ रेप करता। वहीं बच्ची का सौतेला चाचा भी उसे अपने घर ले जाता और उसके साथ गलत काम करता था।
मोहाली में सौतेले पिता के बच्चे की मां बनीं बेटी
साल 2019 में एक ऐसे ही मामले में मोहाली कोर्ट ने सौतेले पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दरअसल एक मैकेनिक ने अपनी 11 साल की नाबालिग सौतेली बेटी का रेप किया, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। आरोपी पिता का डीएनए पीड़िता के बच्चे से मैच कराया गया। डीएनए मैच होने के बाद आरोप साबित हुआ और सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
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