LGBTQ और ट्रांसजेंडर्स
नहीं कर सकते ब्लड डोनेट

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कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने
ब्लड डोनेशन को लेकर नई
गाइडलाइन जारी की थी।

इसमें LGBTQ, ट्रांसजेंडर्स और
सेक्स वर्कर्स को ब्लड डोनर्स
 की लिस्ट से बाहर रखा गया।

जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट
 में हलफनामा दायर किया गया।

अब केंद्र सरकार ने इस मामले में
स्पष्टीकरण दी है। उसने बताया कि ऐसा
किसी दुर्भावना के चलते नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया है
 कि ट्रांसजेंडर्स,  LGBTQ और सेक्स
वर्कर्स में नई बीमारियों के फैलने
 का हाई रिस्क होता है और इसका
वैज्ञानिक प्रमाण भी मिला है।

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